अब 15 सितंबर तक दर्ज करा सकेंगे दावा-आपत्ति
डीजे न्यूज, गिरिडीह : भारत निर्वाचन आयोग ने 1 अक्टूबर को अर्हता तिथि मानते हुए मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के कार्यक्रम में संशोधन किया है। संशोधित कार्यक्रम के तहत अब मतदाता सूची से संबंधित दावा एवं आपत्ति दर्ज कराने की अंतिम तिथि 15 सितंबर निर्धारित की गई है। पहले यह अवधि 5 अगस्त तक निर्धारित थी।
आयोग के संशोधित कार्यक्रम के अनुपालन में जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त रामनिवास यादव ने संबंधित निर्वाचन पदाधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
संशोधित कार्यक्रम के अनुसार दावा एवं आपत्तियों से संबंधित नोटिस जारी करने तथा उनके निष्पादन की प्रक्रिया 5 अगस्त से 14 अक्टूबर तक चलेगी। इसके बाद SIR-2026 के तहत अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 19 अक्टूबर को किया जाएगा।
जिला प्रशासन की ओर से मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार करने पर जोर दिया जा रहा है, ताकि सभी पात्र नागरिकों को दावा एवं आपत्ति दर्ज कराने के लिए निर्धारित समय-सीमा की जानकारी मिल सके।
उपायुक्त रामनिवास यादव ने संबंधित अधिकारियों को संशोधित कार्यक्रम के अनुरूप पुनरीक्षण प्रक्रिया को समयबद्ध और प्रभावी तरीके से पूरा करने का निर्देश दिया है। जिला प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे मतदाता सूची में अपने नाम और विवरण की जांच करें। यदि नाम, पता अथवा अन्य किसी विवरण में त्रुटि हो या किसी प्रकार की आपत्ति दर्ज करानी हो, तो निर्धारित अवधि के भीतर नियमानुसार दावा एवं आपत्ति दर्ज कराएं।
प्रशासन ने कहा कि सटीक, अद्यतन और त्रुटिरहित मतदाता सूची लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूती के लिए आवश्यक है। इसलिए पात्र नागरिकों की सक्रिय भागीदारी से SIR की प्रक्रिया को पारदर्शी एवं निष्पक्ष तरीके से पूरा करने में मदद मिलेगी।