जहाज वाला भवन’ पर नगर निगम की कार्रवाई उदय कुमार उर्फ उदय सिंह को 30 दिन में अनधिकृत निर्माण हटाने का आदेश

जहाज वाला भवन’ पर नगर निगम की कार्रवाई

उदय कुमार उर्फ उदय सिंह को 30 दिन में अनधिकृत निर्माण हटाने का आदेश

डीजे न्यूज, धनबाद: धनबाद के भेलाटांड़ स्थित उदय कुमार सिंह उर्फ उदय सिंह के चर्चित ‘जहाज वाला भवन’ में स्वीकृत नक्शे से विचलन एवं अनधिकृत निर्माण के मामले में धनबाद नगर निगम ने कार्रवाई का आदेश दिया है। भवन वाद संख्या-02/2025 में तकनीकी जांच, संयुक्त स्थल निरीक्षण, पुनर्मापी एवं सीमांकन के बाद नगर आयुक्त ने आदेश पारित किया है।

जांच में स्वीकृत B+G+4 के बजाय B+G+5 तथा भवन के पिछले हिस्से में B+G+6 तक अतिरिक्त निर्माण पाया गया। रूफ टॉप पर शेड से कवर कर स्थायी संरचना एवं स्विमिंग पूल जैसी संरचना भी पाई गई।

नगर निगम के अनुसार स्वीकृत 900.36 वर्गमीटर के मुकाबले मौके पर 2094.18 वर्गमीटर निर्माण पाया गया, यानी 1193.82 वर्गमीटर अतिरिक्त निर्माण। इसमें 90.03 वर्गमीटर Compounding योग्य, जबकि 1103.79 वर्गमीटर Non-Compoundable एवं ध्वस्तीकरण योग्य पाया गया। भवन की ऊंचाई भी स्वीकृत 14.40 मीटर के मुकाबले 19.85 मीटर पाई गई।

आदेश के तहत उदय कुमार उर्फ उदय सिंह को 30 दिनों के भीतर अनधिकृत निर्माण हटाने, ₹5 लाख Penalty तथा ₹29,81,725 Compounding Fees जमा करने का निर्देश दिया गया है। समय सीमा में अनुपालन नहीं होने पर नगर निगम द्वारा अनधिकृत हिस्से को ध्वस्त कराया जाएगा और कार्रवाई का खर्च नियमानुसार वसूल किया जाएगा।

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Scroll to Top