SIR-2026 में पात्र मतदाताओं को नाम जोड़ने का मौका, 30 सितंबर तक दर्ज करा सकेंगे दावा-आपत्ति

SIR-2026 में पात्र मतदाताओं को नाम जोड़ने का मौका, 30 सितंबर तक दर्ज करा सकेंगे दावा-आपत्ति

डीजे न्यूज, गिरिडीह : मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर शनिवार को समाहरणालय सभागार में जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त रामनिवास यादव की अध्यक्षता में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई। बैठक में SIR की प्रगति, दावा-आपत्ति, विभिन्न प्रपत्रों के उपयोग और आगामी मतदाता सूची प्रकाशन की प्रक्रिया की जानकारी दी गई।

बैठक में उपायुक्त ने बताया कि निर्वाचन आयोग ने दावा एवं आपत्ति दर्ज कराने की अंतिम तिथि 15 सितंबर से बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी है। वहीं मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 19 अक्टूबर 2026 को किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विस्तारित अवधि का उद्देश्य पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने या आवश्यक सुधार के लिए पर्याप्त अवसर देना है।

44,025 प्रपत्र-6 मिले

उपायुक्त ने बताया कि प्रपत्र-6 के अब तक 44,025 आवेदन प्राप्त हुए हैं। 1 अक्टूबर तक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले अथवा 18 वर्ष से अधिक आयु के पात्र नागरिक, जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, प्रपत्र-6 के माध्यम से नाम शामिल कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं। राजनीतिक दलों से पात्र नागरिकों तक इसकी जानकारी पहुंचाने में सहयोग की अपील की गई।

वहीं मतदाता सूची में किसी नाम के नियमानुसार विलोपन के लिए प्रपत्र-7 का उपयोग किया जाता है। जिले में अब तक 364 प्रपत्र-7 प्राप्त हुए हैं। नाम, पता या अन्य निर्धारित विवरण में संशोधन तथा एक मतदान केंद्र से दूसरे मतदान केंद्र में नाम स्थानांतरित कराने के लिए प्रपत्र-8 का इस्तेमाल किया जा सकता है। जिले में अब तक 46,339 प्रपत्र-8 प्राप्त हुए हैं।

जिले में 2,586 मतदान केंद्र, 4.81 लाख नोटिस जारी

बैठक में बताया गया कि जिले के छह विधानसभा क्षेत्रों में कुल 2,586 मतदान केंद्र हैं। SIR-2026 के तहत अब तक 4,81,103 नोटिस जारी किए गए हैं। उपायुक्त ने संबंधित स्तर पर प्राप्त दावों, आपत्तियों और आवेदनों का निर्धारित प्रक्रिया के तहत समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।उन्होंने कहा कि SIR की प्रक्रिया निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप संचालित की जा रही है। प्रशासन और राजनीतिक दलों के बीच बेहतर समन्वय से पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल कराने तथा आवश्यक सुधार की प्रक्रिया को प्रभावी बनाया जा सकता है।

अफवाहों से बचने की अपील

उपायुक्त ने जिलेवासियों से SIR से जुड़ी अफवाहों और अपुष्ट सूचनाओं पर ध्यान नहीं देने की अपील की। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची से संबंधित प्रमाणिक जानकारी के लिए निर्वाचन विभाग के अधिकृत माध्यमों और संबंधित BLO से संपर्क करें। उन्होंने नागरिकों से अपनी मतदाता सूची में नाम और विवरण की जांच करने तथा आवश्यकता होने पर निर्धारित समय-सीमा के भीतर संबंधित प्रपत्र के माध्यम से आवेदन करने की अपील की।

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