नगर निगम ने अवैध निर्माण पर की बड़ी कार्रवाई, ध्वस्तीकरण एवं ₹2 लाख का जुर्माना लगाया
डीजे न्यूज, धनबाद: नगर निगम ने सुगियाडीह मेन रोड, 8 लेन सड़क के समीप अवैध भवन निर्माण के विरुद्ध कार्रवाई की है। इस भवन का निर्माण सच्चिदानंद सिंह के द्वारा किया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार सच्चिदानंद राय द्वारा निगम की स्वीकृति एवं निर्धारित मानकों के विपरीत भवन का निर्माण कराया गया था। नगर निगम द्वारा समय-समय पर नोटिस जारी कर निर्माण कार्य रोकने, अभिलेख प्रस्तुत करने एवं अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया। इसके बावजूद संतोषजनक उत्तर अथवा वैध स्वीकृति प्रस्तुत नहीं की गई।
सभी तथ्यों, अभिलेखों एवं सुनवाई के उपरांत सक्षम प्राधिकारी द्वारा उक्त निर्माण को अनधिकृत (Unauthorized Construction) घोषित करते हुए आदेश पारित किया गया है।
आदेश के अनुसार सच्चिदानंद राय को 30 दिनों के भीतर अपने खर्च पर अवैध निर्माण को ध्वस्त (Demolish) करने का निर्देश दिया गया है। निर्धारित अवधि में आदेश का पालन नहीं किए जाने पर धनबाद नगर निगम स्वयं उक्त अवैध निर्माण को हटाएगा, जिसकी समस्त लागत संबंधित भवन स्वामी सच्चिदानंद राय से वसूल की जाएगी।
इसके अतिरिक्त झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा 428 के अंतर्गत सच्चिदानंद राय पर ₹2,00,000 (दो लाख रुपये) का आर्थिक दंड भी अधिरोपित किया गया है, जिसे निर्धारित अवधि के भीतर नगर निगम निधि में जमा करना अनिवार्य होगा।
धनबाद नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि नगर क्षेत्र में किसी भी प्रकार का भवन निर्माण केवल विधिवत स्वीकृत नक्शा एवं प्रचलित नियमों के अनुरूप ही किया जाना चाहिए। अवैध निर्माण करने वालों के विरुद्ध भविष्य में भी इसी प्रकार सख्त एवं विधिसम्मत कार्रवाई जारी रहेगी।