मतदाता सूची में नाम जुड़वाने से लेकर संशोधन तक की सुविधा : उपायुक्त रामनिवास यादव
डीजे न्यूज, गिरिडीह : जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त रामनिवास यादव ने जिलेवासियों से मतदाता सूची को शुद्ध, अद्यतन एवं त्रुटिरहित बनाने में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की है।
उपायुक्त ने बताया कि जिले के सभी मतदान केंद्रों पर फॉर्म-6, फॉर्म-7 और फॉर्म-8 उपलब्ध करा दिए गए हैं। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि SIR से संबंधित किसी भी अफवाह या अपुष्ट सूचना पर ध्यान नहीं दें। मतदाता सूची से संबंधित किसी भी जानकारी या आवेदन के लिए अपने संबंधित बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) से संपर्क करें।
उन्होंने कहा कि 01 अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले अथवा 18 वर्ष से अधिक आयु के पात्र नागरिक, जो संबंधित क्षेत्र के सामान्य निवासी हैं और जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, वे फॉर्म-6 के माध्यम से अपना नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
इसी प्रकार, मतदाता सूची से किसी नाम को नियमानुसार हटाने के लिए फॉर्म-7 के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। वहीं, जिन मतदाताओं अथवा परिवार के सदस्यों के नाम अलग-अलग मतदान केंद्रों पर दर्ज हैं या जिनका मतदान केंद्र वर्तमान निवास स्थान से काफी दूर है, वे नजदीकी एवं सुविधाजनक मतदान केंद्र पर नाम स्थानांतरित कराने के लिए फॉर्म-8 के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
उपायुक्त रामनिवास यादव ने जिले के नागरिकों से अपने और अपने परिवार के सभी सदस्यों के नाम मतदाता सूची में अवश्य जांचने की अपील की। उन्होंने कहा कि नाम, पता अथवा अन्य विवरण में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर निर्धारित प्रपत्र के माध्यम से समय रहते आवेदन करें।
उन्होंने कहा कि सटीक और विश्वसनीय मतदाता सूची लोकतंत्र की मजबूत नींव है। प्रत्येक पात्र नागरिक की भागीदारी से ही मतदाता सूची को अधिक पारदर्शी, अद्यतन एवं त्रुटिरहित बनाया जा सकता है।
साथ ही, जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों एवं कर्मियों को निर्देश दिया कि SIR-2026 के दौरान नागरिकों को आवश्यक जानकारी एवं निर्धारित प्रपत्र उपलब्ध कराने में पूरी तत्परता और संवेदनशीलता बरती जाए, ताकि मतदाता सूची से जुड़े कार्यों में किसी पात्र नागरिक को परेशानी न हो।