बिरयानी खाने से तीन बीमार, खाद्य सुरक्षा विभाग ने फास्ट फूड दुकान पर लगाया ₹10 हजार जुर्माना
डीजे न्यूज, गिरिडीह : मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत झरियागादी में एक ही परिवार के तीन लोगों के बिरयानी खाने के बाद बीमार होने की सूचना पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए भंडारीडीह के समीप स्थित “झारखंड फास्ट फूड” प्रतिष्ठान का औचक निरीक्षण किया। जांच में गंभीर स्वच्छता संबंधी कमियां पाए जाने पर दुकान पर ₹10,000 का अर्थदंड लगाया गया तथा खाद्य कारोबार तत्काल प्रभाव से बंद करा दिया गया।
उपायुक्त रामनिवास यादव के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा टीम ने प्रतिष्ठान के किचन, खाद्य निर्माण प्रक्रिया, स्वच्छता व्यवस्था एवं खाद्य सुरक्षा मानकों की विस्तृत जांच की। निरीक्षण में पाया गया कि किचन की दीवारें और एग्जॉस्ट फैन धुएं के कारण अत्यधिक गंदे थे, जो निर्धारित स्वच्छता मानकों के अनुरूप नहीं थे।
जांच के दौरान दुकान में चिकन बिरयानी तैयार की जा रही थी। बिरयानी निर्माण में प्रयुक्त चिकन, मसाले एवं अन्य खाद्य सामग्रियां प्रथम दृष्टया संतोषजनक पाई गईं, लेकिन उपयोग किए जा रहे पानी की गुणवत्ता संबंधी जांच रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराई जा सकी। विभाग ने चिकन बिरयानी का नमूना लेकर राज्य खाद्य प्रयोगशाला भेज दिया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
खाद्य सुरक्षा विभाग ने बताया कि प्रतिष्ठान में पेस्ट कंट्रोल प्रमाण-पत्र, मेडिकल फिटनेस प्रमाण-पत्र एवं पेयजल गुणवत्ता जांच रिपोर्ट उपलब्ध नहीं थी। साथ ही किचन में रंग-रोगन और स्वच्छता व्यवस्था का भी अभाव पाया गया। इन गंभीर कमियों को देखते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत जुर्माना लगाया गया।
प्रतिष्ठान को दो दिनों के भीतर सभी खाद्य सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित कर विभाग को लिखित सूचना देने का निर्देश दिया गया है। पुनः निरीक्षण और मानकों की पुष्टि के बाद ही दुकान को खाद्य कारोबार संचालित करने की अनुमति दी जाएगी।
यह अभियान खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी सुबीर रंजन के नेतृत्व में चलाया गया, जिसमें आशुतोष चंद्र गहलौत, पूजा भगत, मनीष कुमार एवं वसीम अकरम ने सहयोग किया। जिला प्रशासन ने नागरिकों से स्वच्छ एवं मानक अनुरूप प्रतिष्ठानों से ही खाद्य सामग्री खरीदने तथा किसी भी शिकायत की सूचना तत्काल विभाग को देने की अपील की है।