मॉब लीचिंग में गिरिडीह में दो लोगों को उम्रकैद

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डीजे न्यूज, गिरिडीह :मॉब लीचिंग के मामले में जिले में पहली बार किसी को सजा सुनाई गई है। जिला जज तृतीय सोमेन्द्रनाथ सिकदर की अदालत ने शनिवार को यह सजा सुनाई है। सजा पाने वालों में मनोज साव और छबीला साव उर्फ भीम साव शामिल हैं।दोनों बेंगाबाद थाना क्षेत्र के साठीबाद के रहने वाले हैं। दोनों को न्यायालय ने बीते सप्ताह दोषी करार देते हुए न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा था। इसके पूर्व सजा की बिंदु पर बहस करते हुए एपीपी सुधीर कुमार ने कड़ी सजा देने की मांग की।कहा पिछले कुछ समय से भीड़ द्वारा गैर कानूनी तरीके से निर्दोष व्यक्ति की हत्या करने का प्रचलन चल रहा है।सरफुद्दीन भी एक निर्दोष व्यक्ति था। उसे चोर बताकर हत्या कर दी गई। कड़ी सजा ही समाज मे शांति का पैगाम देगा। उन्होंने कड़ी सजा देने की मांग की।न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई ।साथ ही दोनों को दस-दस हजार रुपए अर्थदंड जमा करने का आदेश दिया है। जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर अतिरिक्त सजा जेल में काटनी होगी।

 

मशीन मरम्मत कर घर लौट रहा था सरफुद्दीन

 

इस कांड के सूचक निज़ामुद्दीन उर्फ सोहली मियां ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। कहा था कि उसका बेटा मोहम्मद सरफुद्दीन छह मई 2018 को मशीन बनाकर अपने घर मधुपुर लौट रहा था। इस बीच बैट्री चोर कहकर स्थानीय लोग उसे रोके लिए और मार मार कर उसकी हत्या कर दी। इस मामले में अभियोजन के तरफ से 12 गवाहों का परीक्षण कराया गया जिनमें कई चश्मदीद थे। जिन्होंने कहा था कि वे काम निपटा कर घर लौट रहे थे। गिरिडीह-मधुपुर सड़क के पास सरफुद्दीन को भीड़ घेर कर मार रही थी। विदित हो कि झारखंड में कानून व्यवस्था पर भीड़ तंत्र हावी होता दिख रहा है।हिंसक भीड़ लोगों की जान तक लेने से नहीं चूक रही है।

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