टोल टैक्स मामले में हाईकोर्ट की अगली सुनवाई दो अप्रैल को

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टोल टैक्स मामले में हाईकोर्ट की अगली सुनवाई दो अप्रैल को

डीजे न्‍यूज, गिरिडीह : झारखंड उच्च न्यायालय में गुरुवार को गिरिडीह नगर निगम द्वारा टोल टैक्स वसूली को लेकर सुनवाई हुई। करीब तीन बजे शुरू हुई बहस के बाद अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 2 अप्रैल तय की।

गौरतलब है कि झारखंड हाईकोर्ट ने 18 दिसंबर 2024 को आदेश जारी कर 20 मार्च 2025 तक टोल टैक्स की वसूली पर रोक लगा दी थी। अदालत ने यह आदेश टोल वसूली करने वाले संवेदक सुमन कुमार राय को जारी किया था, जिससे नगर निगम फिलहाल टोल टैक्स नहीं वसूल सकता।

मोंगिया स्टील ने दायर की थी याचिका

गिरिडीह नगर निगम द्वारा टोल टैक्स वसूली के खिलाफ मोंगिया स्टील ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 265 का उल्लंघन बताते हुए टोल टैक्स वसूली पर रोक लगाई थी।

गुरुवार को हुई सुनवाई में मोंगिया स्टील की ओर से अधिवक्ता सुमित गाड़ोदिया ने अपना पक्ष रखा, जबकि गिरिडीह नगर निगम की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिंह ने दलीलें पेश कीं। अदालत में काफी देर तक दोनों पक्षों के बीच गरमागरम बहस हुई, जिसके बाद न्यायालय ने अगली सुनवाई के लिए 2 अप्रैल की तारीख तय की।

गौरतलब है कि झारखंड हाईकोर्ट ने 18 दिसंबर 2024 को आदेश जारी कर 20 मार्च 2025 तक टोल टैक्स की वसूली पर रोक लगा दी थी। अदालत ने यह आदेश टोल वसूली करने वाले संवेदक सुमन कुमार राय को जारी किया था, जिससे नगर निगम फिलहाल टोल टैक्स नहीं वसूल सकता।

मोंगिया स्टील ने दायर की थी याचिका

गिरिडीह नगर निगम द्वारा टोल टैक्स वसूली के खिलाफ मोंगिया स्टील ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 265 का उल्लंघन बताते हुए टोल टैक्स वसूली पर रोक लगाई थी।

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