तंबाकू के खिलाफ गिरिडीह में बड़ी कार्रवाई, 15 प्रतिष्ठानों पर छापा; 9500 रुपये जुर्माना

तंबाकू के खिलाफ गिरिडीह में बड़ी कार्रवाई, 15 प्रतिष्ठानों पर छापा; 9500 रुपये जुर्माना

डीजे न्यूज, गिरिडीह : तंबाकू एवं तंबाकू उत्पादों की अवैध बिक्री तथा सार्वजनिक स्थलों पर इनके इस्तेमाल के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। मंगलवार को टोबैको कंट्रोल सेल और खाद्य सुरक्षा विभाग की संयुक्त टीम ने गिरिडीह रेलवे स्टेशन, सदर अस्पताल और झंडा मैदान क्षेत्र में विशेष छापेमारी-सह-जांच अभियान चलाया। इस दौरान 15 प्रतिष्ठानों की जांच की गई और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर कुल 9,500 रुपये का जुर्माना वसूला गया।

जांच के दौरान टीम ने कोटपा अधिनियम, 2003 एवं झारखंड संशोधन, 2021 के प्रावधानों के तहत प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। तंबाकू उत्पादों की बिक्री से संबंधित नियमों के उल्लंघन पर धारा 6A एवं 6B के तहत कार्रवाई की गई।

नाबालिगों को तंबाकू बेचने पर सख्त चेतावनी

अधिकारियों ने प्रतिष्ठान संचालकों को स्पष्ट किया कि 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को तंबाकू उत्पाद बेचना दंडनीय अपराध है। बिक्री स्थल पर निर्धारित चेतावनी बोर्ड तथा स्वास्थ्य संबंधी चित्र प्रदर्शित करना भी अनिवार्य है। दुकानदारों को नाबालिगों को तंबाकू उत्पादों की बिक्री नहीं करने की सख्त हिदायत दी गई।

शिक्षण व स्वास्थ्य संस्थानों के आसपास भी कार्रवाई

टीम ने संचालकों को बताया कि कोटपा अधिनियम के तहत शिक्षण संस्थानों, स्वास्थ्य संस्थानों, न्यायालय परिसर एवं सार्वजनिक कार्यालयों के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू एवं तंबाकू उत्पादों की बिक्री प्रतिबंधित है। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि भविष्य में नियमों का उल्लंघन मिलने पर नियमानुसार और कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

जिला प्रशासन ने कहा कि युवाओं एवं नाबालिगों को तंबाकू की पहुंच से दूर रखने तथा सार्वजनिक स्थलों को तंबाकू मुक्त बनाने के उद्देश्य से ऐसे जांच और जागरूकता अभियान आगे भी लगातार जारी रहेंगे।

अभियान में जिला परामर्शी शैलेश कुमार, सामाजिक कार्यकर्ता राजेश कुमार वर्मा, खाद्य सुरक्षा कर्मी मनीष कुमार, वशीम अकरम सहित संबंधित पदाधिकारी एवं नगर थाना पुलिस की टीम मौजूद रही।

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