नगर निगम ने होटल ट्रायोटेल को किया सील
डीजे न्यूज, धनबाद: नगर निगम द्वारा बिना वैध अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) संचालित प्रतिष्ठानों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में सरायढेला स्थित होटल ट्रायोटेल (Hotel Triotel) के विरुद्ध कार्रवाई की गई है।
निगम अभिलेखों के अनुसार वार्ड संख्या 24 के लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, मेन रोड, सरायढेला में संचालित होटल ट्रायोटेल के संचालक/मालिक भानु खत्री को लाइसेंस प्राप्त करने हेतु सार्वजनिक सूचना एवं नोटिस के माध्यम से पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था। इसके बावजूद निर्धारित अवधि के भीतर अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया। फलस्वरूप उक्त प्रतिष्ठान को नियमों के विरुद्ध संचालित पाया गया। आदेश के अनुसार झारखंड नगर पालिका अधिनियम के प्रावधानों के तहत होटल ट्रायोटेल के संचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाते हुए परिसर को सील करने का आदेश जारी किया गया है।
धनबाद नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि नगर निगम क्षेत्र में बिना वैध लाइसेंस संचालित होटल, लॉज, बैंक्वेट हॉल, धर्मशाला एवं अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के विरुद्ध कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। सभी संचालकों से अपील की गई है कि वे निर्धारित नियमों के अनुरूप आवश्यक अनुज्ञप्ति प्राप्त कर ही प्रतिष्ठान का संचालन करें, अन्यथा विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।