कोषागारों में विपत्र पारित करने का समय तय, अब सुबह 10 से रात 8 बजे तक ही होगा काम
वित्त विभाग ने जारी किया आदेश
डीजे न्यूज, रांची : झारखंड के कोषागारों और उपकोषागारों में अवैध निकासी की सूचना के बाद वित्त विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। विभाग ने विपत्र पारित करने की समयावधि निर्धारित कर दी है। अब कोषागार पदाधिकारी पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 8:00 बजे तक ही विपत्र पारित कर सकेंगे। वहीं निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के लिए यह समय पूर्वाह्न 9:00 बजे से अपराह्न 6:00 बजे तक तय किया गया है।
क्या है पूरा मामला
वित्त विभाग के कोषागार एवं सांस्थिक वित्त निदेशालय के अवर सचिव-सह-सहायक निदेशक कपिलदेव पंडित ने पत्रांक को०सां०वि० निदे (को०स्था०) (2)-30/2026/404, दिनांक 22/06/2026 के तहत यह आदेश जारी किया है। यह पत्र सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, प्रमंडलीय आयुक्त, उपायुक्त और सभी कोषागार/उपकोषागार पदाधिकारियों को भेजा गया है।
पत्र में कहा गया है कि राज्य में अवस्थित कतिपय कोषागारों के अंतर्गत वेतन तथा अन्य मदों से अवैध निकासी की सूचना प्राप्त हुई है। उक्त अवैध निकासी के दृष्टिगत IFMS (Integrated Financial Management System) अंतर्गत DDO Bill Payment System तथा कोषागारों के प्रबंधन प्रणाली के सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता है, ताकि भविष्य में ऐसी किसी भी अनियमितता से बचा जा सके।
lबैठक में लिया गया निर्णय
इस संदर्भ में दिनांक 22.04.2026 को सचिव, वित्त विभाग की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में सभी कोषागार पदाधिकारी के स्तर पर विपत्र पारित करने हेतु समयावधि पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 8.00 बजे तक तथा सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के लिए पूर्वाह्न 9.00 बजे से अपराह्न 6.00 बजे तक निर्धारित की गई है। यह निर्णय वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के ज्ञापांक 1507/ वि०, दिनांक 05.05.2026 के प्रसंग में लिया गया है।
अनुपालन का निर्देश
पत्र में अनुरोध किया गया है कि सभी विभाग अपने अधीनस्थ कार्यालयों में उपर्युक्त निर्णय के आलोक में विपत्र पारित करने हेतु उक्त निर्धारित समयावधि का अनुपालन सुनिश्चित कराएं।
इसकी प्रतिलिपि अनिल कुमार यादव, सरकार के उप सचिव, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची को भी सूचनार्थ प्रेषित की गई है।