कोचिंग सेंटरों में नियम-कायदों की एसडीएम ने की जांच, संचालकों को दिए सख्त निर्देश

कोचिंग सेंटरों में नियम-कायदों की एसडीएम ने की जांच, संचालकों को दिए सख्त निर्देश

डीजे न्यूज, गिरिडीह : जिले में संचालित कोचिंग संस्थानों की व्यवस्था और नियमों के अनुपालन को लेकर प्रशासन ने जांच तेज कर दी है। उपायुक्त रामनिवास यादव के निर्देश पर अनुमंडल पदाधिकारी गिरिडीह धीरेंद्र कुमार ने सोमवार को शहर के कई प्रमुख कोचिंग संस्थानों का निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान Akash Institute, Physics Wallah (Vidyapith), Saddam Physics Classes, Nagendra Physics Classes, Mantu Mathematics, Shiraj Chemistry Classes, Litalecture Point एवं Xam Point सहित विभिन्न संस्थानों की व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया।

एसडीएम ने संस्थानों के पंजीकरण से संबंधित दस्तावेज, विद्यार्थियों और शिक्षकों के अभिलेख, कक्षाओं की व्यवस्था, अध्ययन-अध्यापन की स्थिति तथा विद्यार्थियों को उपलब्ध कराई जा रही मूलभूत सुविधाओं की जांच की। इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था और अन्य आवश्यक मानकों के अनुपालन की भी पड़ताल की गई।

निरीक्षण के दौरान संस्थान संचालकों से आवश्यक जानकारी प्राप्त की गई और उन्हें व्यवस्थाओं को निर्धारित मानकों के अनुरूप बनाए रखने का निर्देश दिया गया। एसडीएम ने कहा कि सभी कोचिंग संस्थानों का संचालन झारखंड कोचिंग सेंटर (नियंत्रण एवं विनियमन) अधिनियम, 2025 तथा इसके तहत जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप होना चाहिए।

उन्होंने संचालकों को विद्यार्थियों की सुविधा और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने, आवश्यक सुविधाएं दुरुस्त रखने तथा सभी जरूरी अभिलेखों को अद्यतन रखने का निर्देश दिया। एसडीएम ने स्पष्ट किया कि कोचिंग संस्थानों में सुरक्षित, अनुशासित और गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक वातावरण सुनिश्चित करना आवश्यक है। नियमों की अनदेखी अथवा विद्यार्थियों के हित से जुड़े मानकों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित संस्थान के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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