पॉक्सो मामले में दोषी सचिन देव को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा
कतरास थाना क्षेत्र का मामला, 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया
डीजे न्यूज, धनबाद: व्यवहार न्यायालय ने कतरास थाना कांड संख्या 151/25 में अभियुक्त सचिन देव को दोषी करार देते हुए पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
इसके अतिरिक्त न्यायालय ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 87 के तहत अभियुक्त को 5 वर्ष के कारावास तथा 25 हजार रुपये जुर्माने से भी दंडित किया।
न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि यदि अभियुक्त जुर्माने की राशि जमा नहीं करता है तो उसे चार माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी समित प्रकाश ने प्रभावी पैरवी की।