राज्य कर्मियों और सेवानिवृत्त कर्मियों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ

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राज्य कर्मियों और सेवानिवृत्त कर्मियों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ

पूर्वी सिंहभूम में नियुक्त नोडल पदाधिकारी नियुक्त 

डीजे न्यूज, जमशेदपुर : झारखंड राज्य सरकार ने राज्य कर्मियों और सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने का निर्णय लिया है। सरकार के प्रधान सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, रांची के पत्रांक-664, दिनांक 07.10.2024 के अनुसार, इस योजना के तहत सभी राज्य कर्मचारियों, सेवानिवृत्त कर्मियों और उनके परिवार के आश्रित सदस्यों को प्रति परिवार पाँच लाख रुपये तक का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा।

सहयोग के लिए नोडल पदाधिकारी नियुक्त

इस योजना के कियान्वयन के लिए झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाइटी और TATA AIG General Insurance Company Limited के बीच 30.09.2024 को एक समझौता (MoU) किया गया है। इसके तहत पूर्वी सिंहभूम जिले में इस योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए अपर उपायुक्त को नोडल पदाधिकारी के रूप में नामित किया गया है।

स्वास्थ्य बीमा का लाभ सुनिश्चित करने के निर्देश

उपायुक्त कार्यालय द्वारा संबंधित सभी निकासी और व्यय पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे नोडल पदाधिकारी के निर्देशन में अपने अधीनस्थ कार्यरत कर्मियों और सेवानिवृत्त कर्मियों का स्वास्थ्य बीमा योजना में नामांकन सुनिश्चित करें। इसके लिए संबंधित विभागीय संकल्प संख्या-185(13) के तहत स्वास्थ्य बीमा का लाभ प्रदान किया जाएगा। सभी अधिकारियों को इसे शीघ्र लागू करने का निर्देश दिया गया है।

यह योजना राज्य कर्मियों और सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगी, जिससे उनका स्वास्थ्य खर्च कम होगा और वे बेहतर चिकित्सा सुविधा का लाभ उठा सकेंगे।

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