



रंजीत राणा हत्याकांड के आरोपित दम्पति को सजा
जिला जज छह प्रीति कुमारी की अदालत ने सुनाई सजा
वर्ष 2016 की घटना, भालकुन्दर में गर्म पानी डालने से ज़ख़्मी की हुई थी मौत

डीजे न्यूज, गिरिडीह: वर्ष 2016 में बेंगाबाद थाना क्षेत्र के भालकुन्दर गांव में हुई रंजीत राणा हत्याकांड में गुरुवार को फैसला आ गया।
जिला जज छह प्रीति कुमारी की अदालत ने आरोपी दंपति उर्मिला देवी और टेकम हजाम को ग़ैर इरादतन हत्या में सजा सुनायी है ।न्यायालय ने उर्मिला देवी को सात साल और टेकन हजाम को पाँच साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है । दोनों के ख़िलाफ़ रंजीत राणा की हत्या में आरोपित बनाया गया था। न्यायालय ने रंजीत राणा के हत्या को ग़ैर इरादतन माना। न्यायालय में दिए गए साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने पाया कि दोनों अभियुक्त की मंशा उसकी हत्या करने की नहीं थी । न्यायालय ने दोनों को ग़ैर इरादतन की धारा में दोषी करार दिया और सजा सुनाई ।सजा सुनाए जाने के बाद दोनों को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया गया ।
भालकुन्दर गांव में रंजीत के साथ टेकन हजाम का झगड़ा हुआ जिसमें उर्मिला देवी ने गर्म पानी रंजीत पर डाल दिया जिससे वह ज़ख़्मी हो गया था । इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी ।


