
झारखंड में 13 से 15 वर्ष के बच्चों के बीच बढ़ रही तंबाकू सेवन की प्रवृत्ति
गिरिडीह के स्कूल और कॉलेज परिसर होंगे तंबाकू मुक्त, प्रशासन ने जारी किए सख्त निर्देश
डीजे न्यूज, गिरिडीह : जिले के सभी विद्यालयों और शिक्षण संस्थानों को तंबाकू मुक्त परिसर घोषित करने का निर्देश जारी किया गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, गिरिडीह द्वारा जारी इस आदेश में TOFEI (Tobacco-Free Educational Institution)दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश दिए गए हैं।
विदित हो कि शिक्षा विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, झारखंड में 13 से 15 वर्ष के बच्चों के बीच तंबाकू सेवन की प्रवृत्ति बढ़ रही है। आंकड़ों के मुताबिक, 55% उपयोगकर्ता 20 वर्ष से पहले ही तंबाकू के नियमित उपभोक्ता बन जाते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए गंभीर चिंता का विषय है।
विद्यालयों में तंबाकू के खिलाफ सख्ती
शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार, सभी विद्यालयों और कॉलेजों में तंबाकू सेवन, बिक्री और प्रचार-प्रसार को पूरी तरह प्रतिबंधित किया जाएगा। इसके लिए विद्यालय परिसरों में “तंबाकू मुक्त क्षेत्र” और “तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्थान” के बोर्ड लगाए जाएंगे। साथ ही, विद्यालयों की बाहरी सीमा से 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर सख्त रोक लगाई जाएगी।
मुख्य दिशा-निर्देश
विद्यालय परिसर में कहीं भी सिगरेट, गुटखा, खैनी या तंबाकू से जुड़े अन्य अवशेष नहीं मिलेंगे।
तंबाकू के दुष्प्रभावों से संबंधित जागरूकता पोस्टर स्कूल परिसर में लगाए जाएंगे।
छात्रों को तंबाकू के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करने के लिए हर छह महीने में एक विशेष अभियान चलाया जाएगा।
प्रत्येक विद्यालय में “तंबाकू मॉनिटर” नियुक्त किए जाएंगे, जिनका नाम, पद और संपर्क नंबर सूचना बोर्ड पर दर्ज होगा।
विद्यालय की आचार संहिता में “तंबाकू निषेध” को एक अनिवार्य नियम के रूप में जोड़ा जाएगा।