वोटर कार्ड के अलावा अन्य 11 दस्तावेज के साथ मतदाता कर सकते हैं मतदान
वोटर कार्ड के अलावा अन्य 11 दस्तावेज के साथ मतदाता कर सकते हैं मतदान
डीजे न्यूज, धनबाद : भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता अपने वोटर आईडी कार्ड के अलावा अन्य 11 दस्तावेज के साथ मतदान कर सकते हैं। मतदान करने के लिए पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, केंद्र, राज्य सरकार, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या पब्लिक लिमिटेड कंपनी द्वारा कर्मचारियों के लिए जारी सर्विस आइडेंटी कार्ड, बैंक या पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी पासबुक, पैन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी हेल्थ इंश्योरेंस स्मार्ट कार्ड, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज, सांसद, विधायक, विधान परिषद सदस्य द्वारा जारी अधिकृत पहचान पत्र, आधार कार्ड तथा राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के अंतर्गत भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त (आरजीआई) द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड से मतदान कर सकते हैं। मतदान करने के लिए मतदाता सूची में मतदाता का नाम दर्ज होना अनिवार्य है।