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झरिया से चार बाल श्रमिकों को किया गया रेस्क्यू

डीजे न्यूज, धनबाद: जिला धावा दल ने शनिवार को झरिया थाना अंतर्गत चंदन काइट्स ,फल पट्टी, झरिया की दुकान से चार बाल श्रमिकों का रेस्क्यू किया। दल का नेतृत्व श्रम‌ अधीक्षक पंकज कुमार कर रहे थे।
चारों बाल श्रमिकों को नियोजक द्वारा बहुत ही कम मजदूरी में काम कराया जा रहा था । ये चारों बाल श्रमिक झरिया के रहने वाले है । ज्ञातव्य है कि उपायुक्त कार्यालय के जनता दरबार मे भी इस प्रतिष्ठान के विरुद्ध पूर्व में भी आदित्य राज उर्फ सुमित उम्र करीब 13 वर्ष को बहला फुसला कर अपने प्रतिष्ठान में कार्य करवाना एवं कार्य के दौरान उसका दुर्घटना से संबंधित मामला संज्ञान में है ।

श्रम अधीक्षक पंकज कुमार ने कहा कि हम सभी को धनबाद जिला से बाल श्रम मुक्त जिला बनाने के लिए शपथ लेने कि आवश्यकता है, आज चार बाल श्रमिकों को विमुक्त किया गया है। नियोक्ता पर बाल श्रम निषेध अधिनियन एवं अन्य धाराओं के साथ मामला दर्ज किया जायेगा। उन्होंने बताया कि अगर किसी होटल, गैराज, प्रतिष्ठान, ढाबों पर बालश्रमिक नियोजित पाए जाते हैं तो संबंधित प्रतिष्ठान के नियोजक पर बालश्रम से संबंधित सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। साथ ही साथ बीस हजार रुपए से लेकर पचास हजार रुपए दंड वसूला जा सकता है और छः माह से लेकर दो वर्ष तक सजा या दोनों हो सकती है।
धावा दल के सदस्यों ने कहा कि धनबाद जिला को बाल श्रम मुक्त जिला बनाने के लिए हमारा विभाग सघन कार्य कार्य कर रही है पुरे जुन माह बाल श्रम विमुक्त अभियान चलाया जाएगा।
धावा दल में श्रम अधीक्षक पंकज कुमार, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी रोहित कुमार तिवारी , झारखंड ग्रामीण विकास ट्रस्ट के जिला समन्वयक सीता कुमारी, ,श्रम विभाग के लेखा सहायक प्रत्युष कुमार, अमन कुमार बाल संरक्षण पदाधिकारी ईकाई से , संतोष कुमार दुबे, दीनानाथ पांडेय आदि मौजूद थे।

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परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा जारी

धनबाद: जिले के 70 परीक्षा केंद्रों पर कल‌ यानी रविवार को होने वाली झारखंड पात्रता परीक्षा – 2024 को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं कदाचार मुक्त संपन्न कराने के लिए अनुमंडल दंडाधिकारी लोकेश बारंगे ने परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर परिक्षेत्र में परीक्षा अवधि तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा जारी की है।

अनुमंडल दंडाधिकारी ने बताया कि निषेधाज्ञा के दौरान सभी परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर परिक्षेत्र में अनावश्यक भीड़ लगना, अवैध रूप से मटरगश्ती करना, ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग करना, अनाधिकृत रूप से हथियार लेकर चलना, कदाचार से संबंधित किसी भी प्रकार की गतिविधि एवं वास्तु का उपयोग करने इत्यादि को प्रतिबंधित किया गया है।

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