विधायक अरूप चटर्जी के भूख हड़ताल के बीच उपायुक्त ने एसआईआर में लगे शिक्षकोंं का प्रतिनियोजन किया रद 

विधायक अरूप चटर्जी के भूख हड़ताल के बीच उपायुक्त ने एसआईआर में लगे शिक्षकोंं का प्रतिनियोजन किया रद 

दूसरे विद्यालयों व कार्यालयों में प्रतिनियुक्त शिक्षकों का प्रतिनियोजन नहीं हुआ है रद, असली खेल इसी में है जिस पर होनी चाहिए कार्रवाई 

डीजे न्यूज, धनबाद : शिक्षा विभाग में ट्रांसफर-पोस्टिंग और प्रतिनियोजन के नाम पर मचे लूट को लेकर निरसा के भाकपा माले विधायक अरूप चटर्जी उपायुक्त कार्यालय के पास अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इसी दौरान उपायुक्त ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) – 2026 के काम में लगे शिक्षकों को लेकर बड़ा आदेश जारी किया है। एसआईआर में लगे सभी शिक्षकों का प्रतिनियोजन रद कर दिया गया है। हालांकि यह ठोस राहत वाली खबर नहीं है। असली खेला मूल विद्यालय से हटाकर दूसरे विद्यालय में शिक्षकों के प्रतिनियोजन का है।

ऐसे शिक्षकों का प्रतिनियोजन रद नहीं किया गया है। ये शिक्षकों महीनों से नहीं वर्षो से दूसरे जगह प्रतिनियोजन में हैं। जैसे जनगणना, अनुमंडल कार्यालय, प्रखंड व अंचल कार्यालय आदि। यह शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 का खुला उलंघन है।

बहरहाल उपायुक्त के आज के आदेश के अनुसार, निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी / सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी / अतिरिक्त सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के कार्यालय में सुनवाई कार्य में सहयोग, Volunteers कार्य तथा जिला निर्वाचन कार्यालय में दस्तावेज सत्यापन कार्य हेतु विभिन्न आदेश द्वारा शिक्षक / शिक्षिकाओं की प्रतिनियुक्ति की गई थी। आगामी माहों में विद्यालयों में वार्षिक परीक्षा तथा बोर्ड परीक्षा के मद्देनजर छात्र-हित में, निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के कार्यालय में सुनवाई कार्य में सहयोग, Volunteer कार्य तथा जिला निर्वाचन कार्यालय में दस्तावेज सत्यापन कार्य हेतु प्रतिनियुक्त सभी शिक्षक / शिक्षिकाओं (वैसे सभी प्रतिनियुक्त शिक्षक जो बीएलओ एवं बीएलओ सुपरवाइजर हैं अपने विद्यालय कार्य के साथ-साथ निर्वाचन संबंधी कार्यों का सम्पादन करते रहेंगे) की प्रतिनियुक्ति समाप्त करते हुए चार नवंबर के अपराह्न में विरमित किया जाता है। उन्हें निर्देशित किया जाता है कि तत्काल प्रभाव से अपने विद्यालय में योगदान देकर शिक्षण कार्य का सम्पादन करें। भविष्य में शिक्षकों की किसी भी प्रकार की प्रतिनियुक्ति अधोहस्ताक्षरी के अनुमोदन उपरांत ही होगी।सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी / सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी / अतिरिक्त सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी उपरोक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

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