
खोरीमहुआ अनुमंडल में डीजे के उपयोग पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध: अनुमंडल पदाधिकारी
डीजे न्यूज, गिरिडीह : खोरीमहुआ अनुमंडल पदाधिकारी, अनिमेश रंजन ने जानकारी दी है कि त्योहारों, शादी-विवाह और अन्य समारोहों के दौरान जुलूसों में डीजे (डीजे के स्पीकर वाहनों सहित) के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है। यह निर्णय झारखंड उच्च न्यायालय, रांची के आदेश दिनांक 16.07.2024, वाद संख्या W.P. (PIL) No. 1997 of 2019 Jharkhand Civil Society बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य, के आलोक में लिया गया है।
उल्लेखनीय है कि उच्च न्यायालय ने ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए डीजे के उपयोग पर सख्त रोक लगाने का निर्देश दिया है। अतः अनुमंडल क्षेत्र (खोरीमहुआ) में डीजे का उपयोग पूरी तरह निषिद्ध है। यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता है, तो उसके विरुद्ध ध्वनि प्रदूषण (विनियम और नियंत्रण) नियम, 2000, भारतीय दंड संहिता, 2023, और मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की सुसंगत धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
अनुमंडल पदाधिकारी ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे इस आदेश का पालन करें और किसी भी समारोह या जुलूस में डीजे का उपयोग न करें, ताकि ध्वनि प्रदूषण को रोका जा सके और समाज में शांति व्यवस्था बनी रहे।