
गिरिडीह के बड़कीबेरगी तिहरे हत्याकांड में दो भाइयों को उम्रकैद
अब तक दस लोगों को हो चुकी है आजीवन कारावास की सजा, पीड़ित परिवारों ने लड़ी लंबी कानूनी लड़ाई, 16 साल बाद मिला न्याय
डीजे न्यूज, गिरिडीह : डुमरी थाना क्षेत्र के बड़कीबेरगी गांव में 16 साल पहले हुए तिहरे हत्याकांड में दोषी पाए गए दो सगे भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। जिला जज तृतीय कवलजीत चोपड़ा की अदालत ने शनिवार को नारायण यादव और रामचंद्र यादव को उम्रकैद के साथ 10-10 हजार रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया। इससे पहले, आठ अन्य अभियुक्तों को भी अदालत सजा सुना चुकी है, जबकि कुछ के खिलाफ मुकदमा अब भी लंबित है।
अदालत ने दी कठोर सजा, अभियोजन पक्ष की दलीलें स्वीकार
सजा के बिंदु पर बहस के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता केसी मंडल ने अदालत से न्यूनतम सजा देने की अपील की, जबकि अपर लोक अभियोजक सुरेश प्रसाद मरांडी ने कड़ी सजा की मांग की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 28 मार्च को दोषी करार दिए गए दोनों अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुना दी।
क्या था पूरा मामला?
साल 2009 में डुमरी थाना क्षेत्र के बड़कीबेरगी गांव में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ था। इस दौरान नारायण यादव और रामचंद्र यादव सहित दर्जनभर लोगों ने उत्तम यादव, रामू यादव और प्रसादी यादव पर लाठी-डंडों और पिस्तौल से हमला कर उनकी हत्या कर दी थी।
16 साल की लंबी कानूनी लड़ाई, परिजनों को मिला न्याय
हत्या के बाद मृतकों के परिवार की ओर से महिला ममता कुमारी ने डुमरी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इस मामले में न्यायालय ने पहले ही आठ अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुना दी थी, जबकि कई अन्य आरोपियों के खिलाफ मामला अभी लंबित है।
न्यायालय के फैसले से मृतकों के परिवार में संतोष
16 साल बाद आए इस फैसले से मृतकों के परिजन राहत महसूस कर रहे हैं और उन्होंने अदालत के फैसले का स्वागत किया है। वहीं, प्रशासन ने भी इसे न्याय की जीत बताया है।