बिना स्वीकृत नक्शे के बने “गोल्डेन वेडिंग पैलेस” पर नगर निगम की कार्रवाई

बिना स्वीकृत नक्शे के बने “गोल्डेन वेडिंग पैलेस” पर नगर निगम की कार्रवाई

डीजे न्यूज, धनबाद: धनबाद नगर निगम द्वारा भवन वाद संख्या-02/2026 में पारित आदेश के अनुसार भूली बाईपास रोड, आरा मोड़ स्थित “गोल्डेन वेडिंग पैलेस” के संबंध में जांच, सुनवाई एवं उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर अंतिम निर्णय लिया गया है।
जांच में यह पाया गया कि उक्त भवन का निर्माण सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत भवन नक्शा प्राप्त किए बिना किया गया है। साथ ही भवन में अनिवार्य सेटबैक (खुली जगह) तथा पार्किंग की व्यवस्था भी नहीं है। वर्तमान में भवन का उपयोग विवाह भवन (मैरेज हॉल) के रूप में किया जा रहा है।
सुनवाई के दौरान भवन स्वामी को अपना पक्ष रखने तथा आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कई अवसर दिए गए, लेकिन वे भवन निर्माण की वैध स्वीकृति से संबंधित कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। बाद में भवन स्वामी ने स्वयं भी स्वीकार किया कि भवन का नक्शा स्वीकृत नहीं है तथा नियमितीकरण के लिए आवेदन करने की बात कही।
उपलब्ध साक्ष्यों एवं अभिलेखों के आधार पर नगर आयुक्त ने झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 2011 के प्रावधानों के तहत उक्त निर्माण को अवैध (अनधिकृत) निर्माण घोषित किया है।
आदेश के अनुसार भवन स्वामी को 15 दिनों के भीतर स्वयं अवैध निर्माण हटाने का निर्देश दिया गया है। यदि निर्धारित अवधि में आदेश का पालन नहीं किया जाता है, तो धनबाद नगर निगम द्वारा नियमानुसार भवन को हटाने की कार्रवाई की जाएगी तथा इस पर होने वाला पूरा खर्च संबंधित भवन स्वामी से वसूला जाएगा।
इसके अतिरिक्त, भवन स्वामी पर ₹10 लाख (दस लाख रुपये) का दंड भी लगाया गया है, जिसे आदेश की तिथि से 15 दिनों के भीतर नगर निगम कोष में जमा करना होगा।
धनबाद नगर निगम सभी नागरिकों से अपील करता है कि किसी भी प्रकार का भवन निर्माण शुरू करने से पहले सक्षम प्राधिकारी से भवन का स्वीकृत नक्शा अवश्य प्राप्त करें तथा भवन निर्माण से संबंधित सभी नियमों का पालन करें। नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भविष्य में भी इसी प्रकार की सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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