गिरिडीह में मादक पदार्थ तस्करी मामले में तीन महिला समेट 7 को सजा, 6 को 11 साल और एक को 10 साल का सश्रम कारावास
डीजे न्यूज, गिरिडीह : मादक पदार्थ तस्करी के मामले में जिला जज नवम की अदालत ने सात लोगों को सजा सुनाई है। अदालत ने मंगलवार को दोषी करार दिए गए अनिल राणा, संदीप कुमार यादव, संजय कुमार दांगी, किरण देवी, आरती देवी और रीना देवी को 11-11 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही सभी छह को डेढ़-डेढ़ लाख रुपए जुर्माना जमा करने का आदेश दिया गया है। वहीं एक अभियुक्त पिंटू कुमार को 10 साल सश्रम कारावास और एक लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। सभी अभियुक्त चतरा जिले के रहने वाले हैं।
साल 2018 में SIT को सूचना मिली थी कि चतरा से पंजाब के लिए बड़ी मात्रा में अफीम और अन्य मादक पदार्थ भेजे जा रहे हैं। SIT ने पारसनाथ रेलवे स्टेशन पर छापा मारकर अनिल राणा, संदीप कुमार यादव, संजय कुमार दांगी, किरण देवी, रीना देवी और आरती देवी के पास से करीब तीस किलो अफीम बरामद किया था। वहीं हजारीबाग के टाटी झरिया थाना क्षेत्र से करीब ढाई सौ ग्राम अफीम बरामद किया गया था।
न्यायालय ने सभी को बीते सोमवार को दोषी करार देते हुए जेल भेजा था। जबकि किरण देवी और आरती देवी करीब एक साल पहले से दोबारा जेल में बंद हैं। न्यायालय ने सभी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सजा सुनाई।
इससे पहले न्यायालय में सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई। एपीपी ने कड़ी सजा की मांग की। वहीं बचाव पक्ष के अधिवक्ता अजय कुमार सिन्हा ने अदालत को बताया कि पिंटू कुमार के पास काफी कम मात्रा में अफीम बरामद हुई है, जिसमें न्यूनतम सजा एक साल से दस साल तक है। उन्होंने कहा कि वह घर का इकलौता सदस्य है, उसकी बूढ़ी माँ का इलाज बाहर चल रहा है, कम सजा मिलने से उसकी माँ को राहत मिल सकती है। वहीं रीना देवी के पति की मौत हो चुकी है, उसका एक सात साल का बच्चा जख्मी हालत में है जिसे देखने वाला कोई नहीं है, लिहाजा न्यूनतम सजा दी जाए। न्यायालय ने बचाव पक्ष की दलील को नहीं मानते हुए पिंटू कुमार को अधिकतम सजा सुनाई। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने कहा इस निर्णय के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर की जाएगी।