12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत, बिजली और वाहन दुर्घटना मामलों का होगा आपसी सहमति से निपटारा

12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत, बिजली और वाहन दुर्घटना मामलों का होगा आपसी सहमति से निपटारा

डीजे न्यूज, गिरिडीह : झालसा, रांची के निर्देश एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह श्री मार्तंड प्रताप मिश्रा के मार्गदर्शन में आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 12 सितंबर को व्यवहार न्यायालय परिसर गिरिडीह में किया जाएगा। लोक अदालत की सफलता को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से तैयारियां तेज कर दी गई हैं।

इसी क्रम में 27 अगस्त को गिरिडीह न्यायालय के सभी न्यायिक पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन को लेकर आवश्यक तैयारियों एवं मामलों के निष्पादन की रणनीति पर चर्चा की गई।

जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सफदर अली नैयर ने बताया कि आमजनों एवं पक्षकारों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए झालसा, रांची के निर्देश पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस विशेष लोक अदालत में मुख्य रूप से बिजली वाद एवं वाहन दुर्घटना से संबंधित मामलों का आपसी सहमति के आधार पर निष्पादन किया जाएगा।

लोक अदालत के लिए संबंधित न्यायालयों एवं विभागों से सुलहनीय मामलों को चिन्हित करने तथा संबंधित पक्षकारों को नोटिस उपलब्ध कराने की प्रक्रिया जारी है।

सचिव सफदर अली नैयर ने आम पक्षकारों, बुद्धिजीवियों, समाजसेवियों, अधिवक्ताओं एवं मीडिया प्रतिनिधियों से अपील की है कि वे अपने-अपने स्तर से राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन का व्यापक प्रचार-प्रसार करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें और आपसी सहमति से मामलों का त्वरित समाधान कराया जा सके।

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