मैट्रिक व इंटरमीडिएट परीक्षा कल से परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर परिक्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू

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मैट्रिक व इंटरमीडिएट परीक्षा कल से

परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर परिक्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू

डीजे न्यूज,  धनबाद: 3 फरवरी से शुरू होने वाली मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा के दौरान सभी परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर परिक्षेत्र में 2 फरवरी की रात्रि 12:00 बजे से परीक्षा की प्रत्येक तिथि से परीक्षा समाप्ति तक के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बी.एन.एस.एस.) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा जारी कर दी गई है।

इस संबंध में अनुमंडल दंडाधिकारी लोकेश बारंगे ने कहा कि झारखंड अधिविद्य परिषद, रांची के निर्देश पर धनबाद जिले में आयोजित होने वाली वार्षिक माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा – 2026 को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं कदाचारमुक्त संपन्न कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं। इसे लेकर जिले के सभी परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर परिक्षेत्र में  निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है।

उन्होंने बताया कि इस अवधि में प्रत्येक परीक्षा केंद्र के 100 मीटर की परिधि में अनावश्यक भीड़ लगाने, अनावश्यक घुमने, ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग करने, हथियार लेकर चलने, मटरगश्ती करने, परीक्षा से संबंधित कोई भी कागज या पत्र अथवा अन्य सामग्री वितरित करने तथा इसकी गोपनीयता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने का प्रयास करने इत्यादि को प्रतिबंधित किया गया है।

वार्षिक माध्यमिक परीक्षा (मैट्रिक) 03 फरवरी से 17 फरवरी तक 96 परीक्षा केन्द्रों पर सुबह 09:45 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक आयोजित की जाएगी तथा इंटरमीडिएट परीक्षा (कला, विज्ञान एवं वाणिज्य)‌ 03 फरवरी से 23 फरवरी तक 81 परीक्षा केन्द्रों पर दोपहर 02:00 बजे से शाम 05:15 बजे तक आयोजित की जाएगी।

अनुमंडल दंडाधिकारी ने सभी प्रतिनियुक्ति गश्ती दल के प्रभारी दंडाधिकारी, सभी स्टेटिक दंडाधिकारी, सभी अंचल अधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, संबंधित पुलिस पदाधिकारी, सभी पुलिस निरीक्षक, सभी थाना प्रभारी, सभी ओपी प्रभारी को उपरोक्त निषेधाज्ञा का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है।

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