न्यू नदखरकी पैच के पांव सौ मीटर क्षेत्रफल में निषेधाज्ञा
न्यू नदखरकी पैच के पांव सौ मीटर क्षेत्रफल में निषेधाज्ञा
अनुमंडल पदाधिकारी ने जारी किया आदेश
28 अगस्त से चल रहा है धरना-प्रदर्शन
डीजे न्यूज, धनबाद : ब्लाक दो क्षेत्र के न्यू नदखरकी पैच पैच में चल रहे आंदोलन के मद्देनजर अनुमंडल पदाधिकारी प्रेम कुमार तिवारी ने पांच सौ मीटर की परिधि में तत्काल प्रभाव से निषेधाज्ञा लागू की है। निषेधाज्ञा अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा। खेमका कैरियर द्वारा किए जाने रहे खनन कार्य में अपनी मांगों को लेकर कन्हाई चौहान व अन्य के द्वारा 28 अगस्त से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। विधि व्यवस्था को देखते हुए प्रदर्शनकारी व प्रबंधन के बीच बैठक हुई।
बाघमारा अंचल अधिकारी के द्वारा की ग ई जांच में 75 प्रतिशत से अधिक कर्मी स्थानीय पाए गए। इसी के मद्देनजर विधि व्यवस्था की समस्या तथा लोक परिशांति को बनाए रखने के लिए निषेधाज्ञा लागू की ग ई है। इसके तहत उक्त क्षेत्र में 5 या उससे अधिक व्यक्तियों का आंदोलन के उद्देश्य से एकत्रित होना, किसी प्रकार का धरना, रैली, सभा, प्रदर्शन, लाउडस्पीकर का उपयोग करना, हरवे हथियार एवं अग्नियास्त्र के साथ चलने अथवा उसके प्रयोग करने पर प्रतिबंध रहेगा। यह प्रतिबंध कार्य पर उपस्थित पदाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों, पुलिस बलों के आने वाले छोटे एवं बड़े वाहन पर लागू नहीं रहेगा। साथ ही विद्यार्थियों के शिक्षण संस्थान में आने जाने या अन्य व्यक्तियों के क्षेत्र से होकर अन्य कार्यों से आने जाने अथवा उक्त क्षेत्र से शव यात्रा, वैवाहिक एवं धार्मिक कार्य से जाने वाले लोगों पर भी यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। सिक्खों के कृपाण धारण, नेपालियों के खुखरी धारण करने पर भी लागू नहीं होगा।
नदखरकी पैच के पांव सौ मीटर क्षेत्रफल में निषेधाज्ञा
अनुमंडल पदाधिकारी ने जारी किया आदेश
28 अगस्त से चल रहा है धरना-प्रदर्शन
डीजे न्यूज, धनबाद : ब्लाक दो क्षेत्र के न्यू नदखरकी पैच पैच में चल रहे आंदोलन के मद्देनजर अनुमंडल पदाधिकारी प्रेम कुमार तिवारी ने पांच सौ मीटर की परिधि में तत्काल प्रभाव से निषेधाज्ञा लागू की है। निषेधाज्ञा अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा। खेमका कैरियर द्वारा किए जाने रहे खनन कार्य में अपनी मांगों को लेकर कन्हाई चौहान व अन्य के द्वारा 28 अगस्त से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। विधि व्यवस्था को देखते हुए प्रदर्शनकारी व प्रबंधन के बीच बैठक हुई।
बाघमारा अंचल अधिकारी के द्वारा की ग ई जांच में 75 प्रतिशत से अधिक कर्मी स्थानीय पाए गए। इसी के मद्देनजर विधि व्यवस्था की समस्या तथा लोक परिशांति को बनाए रखने के लिए निषेधाज्ञा लागू की ग ई है। इसके तहत उक्त क्षेत्र में 5 या उससे अधिक व्यक्तियों का आंदोलन के उद्देश्य से एकत्रित होना, किसी प्रकार का धरना, रैली, सभा, प्रदर्शन, लाउडस्पीकर का उपयोग करना, हरवे हथियार एवं अग्नियास्त्र के साथ चलने अथवा उसके प्रयोग करने पर प्रतिबंध रहेगा। यह प्रतिबंध कार्य पर उपस्थित पदाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों, पुलिस बलों के आने वाले छोटे एवं बड़े वाहन पर लागू नहीं रहेगा। साथ ही विद्यार्थियों के शिक्षण संस्थान में आने जाने या अन्य व्यक्तियों के क्षेत्र से होकर अन्य कार्यों से आने जाने अथवा उक्त क्षेत्र से शव यात्रा, वैवाहिक एवं धार्मिक कार्य से जाने वाले लोगों पर भी यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। सिक्खों के कृपाण धारण, नेपालियों के खुखरी धारण करने पर भी लागू नहीं होगा।
न्यू नदखरकी पैच के पांव सौ मीटर क्षेत्रफल में निषेधाज्ञा
अनुमंडल पदाधिकारी ने जारी किया आदेश
28 अगस्त से चल रहा है धरना-प्रदर्शन
डीजे न्यूज, धनबाद : ब्लाक दो क्षेत्र के न्यू नदखरकी पैच पैच में चल रहे आंदोलन के मद्देनजर अनुमंडल पदाधिकारी प्रेम कुमार तिवारी ने पांच सौ मीटर की परिधि में तत्काल प्रभाव से निषेधाज्ञा लागू की है। निषेधाज्ञा अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा। खेमका कैरियर द्वारा किए जाने रहे खनन कार्य में अपनी मांगों को लेकर कन्हाई चौहान व अन्य के द्वारा 28 अगस्त से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। विधि व्यवस्था को देखते हुए प्रदर्शनकारी व प्रबंधन के बीच बैठक हुई।
बाघमारा अंचल अधिकारी के द्वारा की ग ई जांच में 75 प्रतिशत से अधिक कर्मी स्थानीय पाए गए। इसी के मद्देनजर विधि व्यवस्था की समस्या तथा लोक परिशांति को बनाए रखने के लिए निषेधाज्ञा लागू की ग ई है। इसके तहत उक्त क्षेत्र में 5 या उससे अधिक व्यक्तियों का आंदोलन के उद्देश्य से एकत्रित होना, किसी प्रकार का धरना, रैली, सभा, प्रदर्शन, लाउडस्पीकर का उपयोग करना, हरवे हथियार एवं अग्नियास्त्र के साथ चलने अथवा उसके प्रयोग करने पर प्रतिबंध रहेगा। यह प्रतिबंध कार्य पर उपस्थित पदाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों, पुलिस बलों के आने वाले छोटे एवं बड़े वाहन पर लागू नहीं रहेगा। साथ ही विद्यार्थियों के शिक्षण संस्थान में आने जाने या अन्य व्यक्तियों के क्षेत्र से होकर अन्य कार्यों से आने जाने अथवा उक्त क्षेत्र से शव यात्रा, वैवाहिक एवं धार्मिक कार्य से जाने वाले लोगों पर भी यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। सिक्खों के कृपाण धारण, नेपालियों के खुखरी धारण करने पर भी लागू नहीं होगा।