
पारसनाथ पर्वत पर मांस-मदिरा की खरीद-बिक्री और अतिक्रमण का मामला : डालसा ने किया सर्वे
उच्च न्यायालय के आदेश पर कार्रवाई
डीजे न्यूज,
पीरटांड़, गिरिडीह : पारसनाथ पर्वत पर मांस-मदिरा की खरीद-बिक्री और सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के मामले में जिला विधिक प्राधिकरण (डालसा) ने सर्वे किया है। यह कार्रवाई उच्च न्यायालय के आदेश पर की गई है, जिसमें जैन संस्था ने याचिका दायर की थी।
जैन संस्था की याचिका पर गंभीरता से विचार
जैन संस्था ने झारखंड उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर पारसनाथ पर्वत पर मांस-मदिरा की खरीद-बिक्री और सरकारी जमीन पर अतिक्रमण का मामला उठाया था। न्यायाधीश ने इस याचिका पर गंभीरता से विचार करते हुए न केवल जैन अनुयायियों की आस्था का ध्यान रखने की बात कही, बल्कि क्षेत्र का सर्वेक्षण करने का भी निर्देश दिया था।
डालसा की टीम ने किया सर्वे
उच्च न्यायालय के निर्देश पर गुरुवार को डालसा की टीम ने पारसनाथ पहाड़ समेत आसपास के कुछ गांवों का सर्वे किया। टीम ने पहाड़ के रास्ते कटहलबारी, कठपुलवा, डाक बंगला, समेत पहाड़ के विभिन्न मंदिरों और चौक-चौराहों का निरीक्षण किया।
प्रशासनिक अधिकारी रहे मौजूद
सर्वे के दौरान अनुमंडल पदाधिकारी जितराय मुर्मू, एसडीपीओ सुमीत प्रसाद, सीओ गिरिजानंद किस्कू, बीडीओ मनोज मरांडी आदि मौजूद थे।
मांस-मदिरा खरीद-बिक्री का तथ्य नहीं मिला
सर्वेक्षण के क्रम में मांस-मदिरा खरीद-बिक्री से जुड़े तथ्य डालसा को नहीं मिले। अब देखना यह है कि आगे इस मामले में क्या कार्रवाई होती है और उच्च न्यायालय के आदेश का पालन कैसे किया जाता है।