वेतन निकासी आदेश में विसंगति, शिक्षकों के हित में संशोधन की मांग

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वेतन निकासी आदेश में विसंगति, शिक्षकों के हित में संशोधन की मांग

अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के महासचिव राम मूर्ति ठाकुर ने निदेशक, प्राथमिक शिक्षा को सौंपा ज्ञापन

डीजे न्यूज, रांची : झारखंड सरकार द्वारा जारी आदेश संख्या 560, दिनांक 09 अप्रैल 2025 के तहत प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारियों को शिक्षकों और कर्मियों के वेतन निकासी का अधिकार दिए जाने पर अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के महासचिव राममूर्ति ठाकुर ने कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने उक्त आदेश के बिंदु 2 (ii) को वित्तीय संहिता के विरुद्ध बताते हुए तत्काल संशोधन की मांग की है।

महासचिव ठाकुर ने निदेशक, प्राथमिक शिक्षा को सौंपे ज्ञापन में स्पष्ट किया कि वित्त विभाग के संकल्प संख्या 3245 दिनांक 26.12.2013 एवं शिक्षा विभाग के पत्रांक 2148 दिनांक 11.11.2014 के अनुसार शिक्षकों के वेतन निकासी के लिए चिन्हित मध्य विद्यालयों के प्रधानाध्यापक ही अधिकृत निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होते हैं।

उन्होंने कहा कि जहां प्रधानाध्यापक उपलब्ध नहीं हैं, वहां अस्थायी रूप से प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी यह कार्य कर सकते हैं, लेकिन आदेश संख्या 560 में सभी प्रखण्डों के लिए पीईईओ को यह जिम्मेवारी सौंपना नियमों के खिलाफ है।

प्रदेश महासचिव ने आग्रह किया कि आदेश संख्या 560 के बिंदु 2 (ii) को विभागीय नियमों के अनुरूप संशोधित किया जाए ताकि शिक्षकों के वेतन निकासी में पारदर्शिता और सुचारुता बनी रहे। उन्होंने यह भी चेताया कि यदि समय रहते संशोधन नहीं हुआ तो शिक्षक संघ आंदोलन की राह पकड़ने को बाध्य होगा।

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