वाहन चोर गिरोह के फरार आरोपित की जमानत याचिका खारिज

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वाहन चोर गिरोह के फरार आरोपित की जमानत याचिका खारिज

डीजे न्यूज, गिरिडीह : जिला जज तृतीय एस.के. चौपड़ा की अदालत ने अंतरप्रांतीय वाहन चोर गिरोह के आरोपित अजय साहनी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने अपराध में उसकी संलिप्तता और आपराधिक इतिहास को देखते हुए यह फैसला सुनाया। इससे पहले, तीन साल पहले भी इस मामले के अन्य अभियुक्त की जमानत याचिका खारिज हो चुकी है।

 

गिरिडीह, डुमरी और हीरोडीह पुलिस से फरार है आरोपित

 

अजय साहनी लंबे समय से गिरिडीह नगर, डुमरी और हीरोडीह पुलिस से फरार चल रहा है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है।

कैसे हुई थी कार चोरी?

 

मामला हीरोडीह थाना क्षेत्र के धुरेता मोड़ का है। डॉ. हसीबुल्लाह ने 10 जून 2021 को अपनी मारुति बलेनो कार रात 10 बजे घर के बाहर खड़ी की थी, लेकिन सुबह कार गायब थी।

 

सीसीटीवी फुटेज ने खोला राज

 

जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज में सामने आया कि एक काले रंग की स्कॉर्पियो से कुछ लोग आए और कार चोरी कर ले गए। पुलिस जांच में यह अंतरप्रांतीय वाहन चोर गिरोह की करतूत निकली।

गिरोह के अन्य सदस्य पहले ही हो चुके हैं गिरफ्तार

 

पुलिस ने इस गिरोह के सरगना और कई अन्य सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया था। कुछ आरोपित बिहार की विभिन्न जेलों में बंद हैं, जिन्हें अन्य मामलों में गिरफ्तार किया गया था।

 

अजय साहनी बिहार के मुजफ्फरपुर का रहने वाला है और लंबे समय से पुलिस की पकड़ से बाहर है। अदालत के इस फैसले के बाद उसकी गिरफ्तारी की संभावनाएं और बढ़ गई हैं।

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