
ठोस साक्ष्य नहीं जुटा सका अभियोजन, इनामी नक्सली दीनदयाल व छोटू बेसरा रिहा
2014 में पीरटांड़ के तुयियो में हार्डकोर इनामी अजय महतो के दस्ते ने विस्फोट कर उड़ाया था पंचायत भवन
डीजे न्यूज, गिरिडीह : जेल में बंद पांच लाख के इनामी नक्सली दीनदयाल कोल्ह उर्फ दीनदयाल मांझी एवं जमानत पर जेल से बाहर रह रहा नक्सली छोटू बेसरा उर्फ जगदेश दा के खिलाफ गिरिडीह पुलिस पंचायत भवन उड़ाने के मामले में ठोस साक्ष्य नहीं जुटा सका। इस कारण, साक्ष्य के अभाव में गिरिडीह की जिला जज प्रथम मनोजचन्द्र झा की अदालत ने मंगलवार को दोनों अभियुक्तों को रिहा कर दिया।
इस मामले में कुछ आरोपित को न्यायालय ने पूर्व में ठोस सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था।
दोनों पर साल 2014 में पंचायत भवन को विस्फोटक लगाकर उड़ाने का आरोप था।
दो धमको से क्षेत्र में मची थी दहशत
इस केस के सूचक पीरटांड़ थाना में पदस्थापित एएसआई एचके उरांव ने प्राथमिकी कराई थी। कहा था कि 21 जनवरी 2014 को रात दस बजे पीरटांड़ के तुइयो पंचायत भवन में भाकपा माओवादी के दस्ते ने आईईडी बम लगाकर विस्फोट किया था।
दूसरा धमाका नक्सलियों ने रात करीब सवा दस बजे कर भवन को पूरी तरह उड़ा दिया। विस्फोट के कारण आसपास के लोग दहशत में आ गए थे। प्राथमिकी में कहा था कि इनामी नक्सली अजय महतो उर्फ टाइगर के दस्ते ने इस कांड को अंजाम दिया था। दस्ता में नूनचंद महतो, रामदयाल, बीरबल और अन्य शामिल थे। अनुसंधान में दीनदयाल और छोटू की संलिप्तता पाते हुए पुलिस न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की थी।