
श्रावणी मेला क्षेत्र पूर्ण रूप से तंबाकू मुक्त और गैर-धूम्रपान क्षेत्र घोषित
मेला अवधि 11 जुलाई से 9 अगस्त तक रहेगा लागू : नमन प्रियेश लकड़ा
डीजे न्यूज, देवघर :
राजकीय श्रावणी मेला को लेकर देवघर जिला प्रशासन ने एक बड़ा और सराहनीय निर्णय लेते हुए मेला क्षेत्र को पूर्ण रूप से तंबाकू मुक्त और गैर-धूम्रपान क्षेत्र घोषित कर दिया है। यह निर्णय 11 जुलाई से 9 अगस्त तक मेला अवधि के दौरान लागू रहेगा।
इस संबंध में जानकारी देते हुए उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी नमन प्रियेश लकड़ा ने बताया कि यह कदम सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा और श्रद्धालुओं के अनुभव को शुद्ध एवं पवित्र बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है।
उपायुक्त ने बताया कि कोटपा अधिनियम, 2003 (COTPA Act, 2003) की धारा 4 के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पूरी तरह से प्रतिबंधित है। श्रावणी मेला क्षेत्र में इस अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर प्रशासन पूरी तरह सजग है।
विशेष पहल
मेला क्षेत्र में तंबाकू उत्पादों की बिक्री, उपयोग व विज्ञापन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
तंबाकू के दुष्परिणामों को लेकर जागरूकता अभियान, सार्वजनिक उद्घोषणा, बैनर-पोस्टर व डिजिटल माध्यमों से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा।
उल्लंघन करने वालों पर प्रभावी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
उपायुक्त लकड़ा ने आम नागरिकों, दुकानदारों, तीर्थयात्रियों एवं मेला में आने वाले सभी लोगों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि श्रावणी मेला आस्था और पवित्रता का पर्व है, इसे स्वस्थ और स्वच्छ बनाए रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है।