

सड़क सुरक्षा व जनस्वास्थ्य के लिए प्रेशर हॉर्न व मल्टी-हॉर्न पर प्रतिबंध : नमन प्रियेश लकड़ा
डीजे न्यूज, देवघर :

उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी नमन प्रियेश लकड़ा के निर्देश पर जिला प्रशासन ने वाहन स्वामियों को स्पष्ट चेतावनी दी है कि सड़कों पर प्रेशर हॉर्न और मल्टी-हॉर्न का प्रयोग पूरी तरह प्रतिबंधित है।
ध्वनि प्रदूषण और स्वास्थ्य पर खतरा
प्रशासन ने बताया कि ऐसे हॉर्न न केवल ध्वनि प्रदूषण को बढ़ाते हैं, बल्कि आम नागरिकों के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। कान की समस्या, तनाव, नींद की दिक्कतें और हृदय संबंधी परेशानियां इसके सीधे परिणाम हो सकते हैं।
कानूनी कार्रवाई का प्रावधान
मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 194-F के तहत इनका उपयोग नियम उल्लंघन की श्रेणी में आता है और दोषी पाए जाने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
वाहन स्वामियों से अपील
डीसी ने सभी वाहन चालकों और स्वामियों से अपील की है कि वे इस नियम का पालन करें और प्रेशर हॉर्न व मल्टी-हॉर्न का प्रयोग बंद करें, ताकि सड़क सुरक्षा और जनस्वास्थ्य दोनों की रक्षा हो सके।
जिला प्रशासन ने साफ कर दिया है कि नियम तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
