नगर निगम ने असर्फी हास्पिटल के खिलाफ पारित किया आदेश
स्वीकृत भवन मानचित्र से अधिक निर्माण, पार्किंग व्यवस्था के उल्लंघन का मामला
डीजे न्यूज, धनबाद: नगर निगम ने भवन वाद संख्या-05/2025 में असर्फी हॉस्पिटल, धनबाद के संबंध में विस्तृत जांच, संयुक्त निरीक्षण, पुनः मापन एवं सभी पक्षों को पर्याप्त सुनवाई का अवसर प्रदान करने के उपरांत विधिसम्मत आदेश पारित किया है। जांच में स्वीकृत भवन मानचित्र से अधिक निर्माण, अतिरिक्त तल एवं क्षेत्रफल का अनधिकृत निर्माण, स्वीकृत पार्किंग व्यवस्था का उल्लंघन तथा भवन उपविधियों के अन्य उल्लंघनों की पुष्टि हुई है।
पारित आदेश के अनुसार संबंधित पक्ष को धनबाद नगर निगम में कुल ₹3,27,64,750/- जमा करने, 1335.30 वर्गमीटर असमायोज्य (Non-Compoundable) अनाधिकृत निर्माण को निर्धारित अवधि में हटाने, स्वीकृत पार्किंग व्यवस्था पुनर्स्थापित करने तथा भवन की ऊंचाई 15 मीटर से अधिक होने के कारण आवश्यक फायर सेफ्टी एनओसी एवं अन्य अग्नि सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। निर्धारित अवधि में आदेश का अनुपालन नहीं होने पर नगर निगम द्वारा ध्वस्तीकरण, सीलिंग, बकाया राशि की वसूली एवं अन्य वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
धनबाद नगर निगम ने सभी नागरिकों, भवन स्वामियों, अस्पतालों, संस्थानों एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से अपील किया है कि भवन निर्माण, विस्तार अथवा उपयोग के दौरान झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 2011 एवं झारखंड भवन उपविधि, 2016 का पूर्णतः पालन करें। बिना स्वीकृत मानचित्र के निर्माण, स्वीकृत योजना से विचलन, पार्किंग एवं अग्नि सुरक्षा मानकों की अनदेखी अथवा अन्य भवन उपविधियों के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित व्यक्तियों एवं संस्थानों के विरुद्ध विधि के अनुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।