
गावां के हृदय नारायण सिंह हत्याकांड में उमेश और महेश महतो को आजीवन कारावास
डीजे न्यूज गिरिडीह : गावां थाना क्षेत्र के डाबर गांव में 36 साल पहले हुए हृदय नारायण सिंह हत्याकांड में दोषी पाए गए उमेश महतो और महेश महतो को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही अदालत ने दोनों दोषियों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जिला जज प्रथम मनोज चंद्र झा की अदालत ने यह फैसला सुनाया।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनाई गई सजा
शुक्रवार को सजा के बिंदुओं पर सुनवाई के बाद अदालत ने हत्या और साक्ष्य छुपाने के अपराध में दोनों को आजीवन कारावास की सजा दी। अगर दोषी जुर्माने की राशि का भुगतान नहीं करते हैं, तो उन्हें एक-एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। दोनों दोषियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सजा सुनाई गई।
क्या है मामला?
यह घटना 13 जुलाई 1989 की है। डाबर सेरूआ गांव के रहने वाले हृदय नारायण सिंह की गला दबाकर हत्या कर दी गई थी और शव को छिपा दिया गया था। 10 अगस्त 1989 को उनका शव गावां थाना क्षेत्र के कुसमई पथलहिया माइका माइंस से बरामद किया गया था।
मामले में मृतक के पिता जोबराज सिंह ने गावां थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें उन्होंने आरोप लगाया कि उनके बेटे हृदय नारायण सिंह को छोटन पासी, साधु पासी, सहदेव महतो, कांग्रेस महतो, सुंदर महतो, महेश महतो, मधुसूदन महतो, भुनेश्वर महतो, बालो महतो, साधुशरण सिंह, सीटन सिंह, मकुन देव सिंह, अवध किशोर सिंह, उमेश महतो समेत अन्य आरोपियों ने मिलकर हत्या कर शव को गायब कर दिया था।
पहले भी दोषियों को मिली थी सजा
इस मामले में अदालत पहले ही चार आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुना चुकी है। उमेश महतो और महेश महतो को भी दोषी करार देते हुए अदालत ने कड़ी सजा दी है।