
अवैध संबंध में की थी बेटे की हत्या, अब जेल में कटेगी देवर-भाभी की जिंदगी
जमुआ थाना क्षेत्र के सूरजुगादी गांव की है घटना, पत्नी पर भी जान लेने की की थी कोशिश
डीजे न्यूज, गिरिडीह : जिला जज छठी प्रीति कुमारी की अदालत ने बेटे की हत्या के मामले में राजेश यादव उर्फ दुखन यादव और उसकी भाभी माला देवी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा, दोनों को राधा देवी की हत्या के प्रयास में दस साल की अतिरिक्त सजा भी दी गई है। अदालत ने दोनों आरोपियों को एक मार्च को दोषी करार दिया था, जिसके बाद बुधवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई।
सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता केके सिंह ने न्यूनतम सजा की अपील की, जबकि सूचक के अधिवक्ता नरेश पाठक ने दोनों को कड़ी सजा देने की मांग की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। घटना के बाद से ही दोनों अभियुक्त न्यायिक हिरासत में थे।
अवैध संबंध बना बेटे की हत्या का कारण
मामला गिरिडीह जिले के जमुआ थाना क्षेत्र के सुरजूगादी गांव का है। घटना 18 मई 2023 की है। इस मामले में पीड़िता राधा देवी के बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
पीड़िता ने पुलिस को बताया कि शादी के बाद से ही उसका पति राजेश यादव दहेज के लिए प्रताड़ित करता था। इसके अलावा, उसका अपनी भाभी माला देवी से अवैध संबंध था। 18 मई 2023 को दोनों ने मिलकर राधा देवी को बुरी तरह मारपीट कर घायल कर दिया। इसके बाद, उन्होंने उसके बेटे पवन की हत्या कर शव को कुएं में फेंक दिया।
आरोप है कि दोनों ने राधा देवी को भी मारने की कोशिश की और उसे कुएं में फेंक दिया। हालांकि, गंभीर रूप से घायल राधा देवी किसी तरह कुएं से बाहर निकल आई और गांव वालों को पूरी घटना की जानकारी दी। पुलिस ने घटना की सूचना पर कार्रवाई करते हुए कुएं से पवन का शव बरामद किया था।
सजा के बाद पीड़िता को मिला न्याय
इस फैसले के बाद पीड़िता राधा देवी ने न्यायालय के प्रति आभार जताया है। उन्होंने कहा कि कानून पर भरोसा था और आज न्याय मिल गया। वहीं, अभियोजन पक्ष ने अदालत के फैसले को न्याय की जीत बताया।