बाघमारा सीडीपीओ को अपीलीय न्यायालय में उपस्थित होने का निर्देश आरटीआई के तहत सूचना उपलब्ध नहीं कराने का मामला

बाघमारा सीडीपीओ को अपीलीय न्यायालय में उपस्थित होने का निर्देश

आरटीआई के तहत सूचना उपलब्ध नहीं कराने का मामला

डीजे न्यूज, कतरास(धनबाद): सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत निर्धारित समय में सूचना उपलब्ध नहीं कराने से जुड़े मामले को जिला समाज कल्याण पदाधिकारी सह प्रथम अपीलीय पदाधिकारी ने संज्ञान में लिया है। उन्होंने बाघमारा सीडीपीओ सह जन सूचना पदाधिकारी को नोटिस के माध्यम से प्रथम अपील दायर करने की जानकारी दी है। साथ ही अपीलकर्ता को सूचना उपलब्ध कराते हुए प्रतिवेदन के साथ 5 अगस्त को अपीलीय न्यायालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया है।

बता दें कि कतरास निवासी आरटीआई कार्यकर्ता अरबिन्द सिन्हा ने बाघमारा प्रखंड अंतर्गत आकाशकिनारी लाल धोड़ा स्थित आंगनवाड़ी केंद्र संख्या- 381 से संबंधित कुछ सूचनाएं मांगी थी। निर्धारित 30 दिन बीत जाने के बावजूद भी आरटीआई कार्यकर्ता को सीडीपीओ कार्यालय बाघमारा द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराया गया था। इसके बाद आरटीआई कार्यकर्ता ने सूचना अधिकार नियमों के तहत जिला समाज कल्याण विभाग में प्रथम अपील आवेदन कर इसकी शिकायत की।
आरटीआई कार्यकर्ता ने राशन सामग्री का विवरण, रेडी-टू-ईट (Ready to Eat) खाद्यान्न का वितरण, स्टॉक एवं वितरण रजिस्टर, लाभुकों की सूची, बच्चों की उपस्थिति पंजी‌ से संबंधित जानकारी मांगी थी।

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