बाल विवाह कानून अपराध, सजा का भी है प्रावधान
बाल विवाह कानून अपराध, सजा का भी है प्रावधान
जागो फाउंडेशन व वनवासी विकास आश्रम ने महिला व बच्चों के लिए जमुआ में चलाया जागरूकता अभियान
डीजे न्यूज, गिरिडीह : जिला प्रशासन, समाज कल्याण व जिला बाल संरक्षण ईकाई, जागो फाउंडेशन और वनवासी विकास आश्रम ने बाल विवाह, महिलाओं एवं बच्चों के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने के उद्देश्य से +2 उच्च विद्यालय सहारपुरा, जमुआ में जागरूकता अभियान चलाया। कार्यक्रम में विद्यालय के 315 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। जागो फाउंडेशन के सरोजीत कुमार ने बाल विवाह, महिला एवं बच्चों का शोषण, हिंसा एवं पोक्सो कानून के बारे में जानकारी दी। चर्चा के दौरान कहा गया कि बाल विवाह कानून अपराध के साथ साथ सामाजिक बुराई भी है। बाल विवाह रोकने के लिए कानून में सजा एवं जुर्माना का प्रावधान किया गया है। बाल विवाह एवं बाल शोषण को रोकने के लिए गांव स्तर से लेकर जिला स्तर तक बाल संरक्षण समिति का गठन किया गया है। पदाधिकारियों को भी नियुक्त करवाया गया है। इसके अलावा सरकार द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी को बाल विवाह प्रतिषेध पदाधिकारी के रूप में विशेष दायित्व दिया गया है। बाल विवाह रोकने के लिए सावित्री बाई फूले बालिका समृद्धि योजना, स्पॉन्सरशिप सहित कई योजनाएं चलाई जा रही है। बाल विवाह, महिला एवं बच्चों के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए सभी को आगे आकर अपनी अपनी भूमिका सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। कार्यक्रम में जागो फाउंडेशन से बिरेंद्र कुमार, मथुरा प्रसाद, वनवासी विकास आश्रम से बिनोद कुमार, उज्वल मिश्रा, प्रियका कुमारी ने भी अपना अपना विचार रखा।
कार्यक्रम को सफल बनाने में विद्यालय के प्रधानाध्यापक अमित कुमार त्रिपाठी, शिक्षक विनोद कुमार वर्मा, नेतलाल यादव आदि काफी सराहनीय योगदान रहा।
इसके अलावा समाज कल्याण विभाग अंतर्गत जिला बाल संरक्षण इकाई के द्वारा चलाये जा रहे बाल विवाह और महिलाओं एवं बच्चो के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने हेतु जागरूकता कार्यक्रम के तहत BRC Gandey में सहयोगी संस्था दी लीड फाउंडेशन के द्वारा जागरूकता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संस्था से आये हुए अधिवक्ता मो० आबिद हुसैन ने प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, ट्रांसजेंडर, बाल विवाह के बारे में विस्तृत जानकारी दी।