

यूरिया घोटाले में कांग्रेस नेता की अग्रिम जमानत खारिज, सरिया पैक्स अध्यक्ष पर कालाबाजारी का आरोप
डीजे न्यूज, गिरिडीह :
सरकारी नियमों का उल्लंघन कर यूरिया खाद की बिक्री के आरोप में कांग्रेस नेता एवं सरिया पैक्स अध्यक्ष अभिनंदन प्रताप सिंह की अग्रिम जमानत याचिका जिला जज तृतीय आशीष महापात्रा की अदालत ने मंगलवार को खारिज कर दी।
अभिनंदन प्रताप सिंह वर्तमान में सहकारिता विभाग के अंतर्गत सरिया पैक्स के अध्यक्ष हैं और साथ ही सरिया प्रखंड कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद पर भी आसीन हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने पद का दुरुपयोग करते हुए एचयूआरएल कंपनी के 60 बोरा यूरिया खाद को खुले बाजार में बेच दिया।
जांच में पता चला कि उक्त यूरिया उन्होंने स्टेशन रोड स्थित फसल बीज भंडार के संचालक सुरेश प्रसाद को बेचा था। इस संबंध में सहकारिता प्रसार पदाधिकारी प्रभाष कुमार गुप्ता ने सरिया थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप है कि दोनों ने मिलीभगत कर यूरिया खाद की कालाबाजारी की।
अदालत ने इस मामले में अभिनंदन प्रताप सिंह और सुरेश प्रसाद दोनों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है।
