
अवैध संबंध के कारण पति की हत्या करने वाली को आजीवन कारावास
डीजे न्यूज, गिरिडीह :
गिरिडीह की जिला जज पंचम संजीव कुमार वर्मा की अदालत ने अवैध संबंध के कारण अपने पति रामचंद्र महतो की हत्या करने के आरोप में दोषी पाई गई कौशल्या देवी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आठ हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना राशि नहीं देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
यह घटना 27 जून 2022 की रात बगोदर थाना क्षेत्र के दामा गांव में घटी थी, जहां कौशल्या देवी ने अपने पति रामचंद्र महतो की पथल की सिलवट से मारकर हत्या कर दी थी। मृतक की मां मैनवा देवी ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया था कि उनके बेटे और बहू के बीच रात में झगड़ा हुआ था और सुबह बेटे को मृत पाया गया।
मामले की मुख्य बातें
– *हत्या का कारण :* अवैध संबंध का विरोध करना
– *हत्या का तरीका :* पथल की सिलवट से मारना
– *सजा:* आजीवन कारावास और आठ हजार रुपये का जुर्माना
– *मृतक की पहचान
– रामचंद्र महतो, बगोदर थाना क्षेत्र के दामा गांव के निवासी
– *दोषी की पहचान* कौशल्या देवी, मृतक की पत्नी
अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाया। बचाव पक्ष ने न्यूनतम सजा देने की अपील की थी, जबकि अभियोजन पक्ष ने कड़ी सजा देने की मांग की थी। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त सामान को न्यायालय में पेश किया था और एफएसएल जांच में खून मृतक रामचंद्र महतो का पाया गया था।