व्यवहार न्यायालय के मुख्य द्वार के बाहर एवं रणधीर वर्मा चौक से डीआरएम चौक तक के क्षेत्रों में निषेधाज्ञा

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व्यवहार न्यायालय के मुख्य द्वार के बाहर एवं रणधीर वर्मा चौक से डीआरएम चौक तक के क्षेत्रों में निषेधाज्ञा
डीजे न्यूज, धनबाद: अनुमंडल दंडाधिकारी राजेश कुमार ने व्यवहार न्यायालय, धनबाद के मुख्य द्वार के बाहर एवं रणधीर वर्मा चौक से डीआरएम चौक तक के क्षेत्रों में 27 अगस्त के पूर्वाहन 06:00 बजे से अपराह्न 10:00 बजे तक के लिए निषेधाज्ञा जारी की है।
इस निषेधाज्ञा के जारी होने के उपरांत उपर्युक्त क्षेत्र में पाँच या उससे अधिक व्यक्तियो का एक साथ एकत्रित होना, किसी प्रकार का धरना, रैली, सभा, प्रदर्शन, ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग करने, हरवे हथियार एवं आग्नेयास्त्र के साथ चलने अथवा उसके प्रयोग करने पर प्रतिबंध रहेगा।
यह प्रतिबंध यायाधीश, व्यवहार न्यायालय, धनबाद के विज्ञ अधिवक्ता, कार्य पर उपस्थित पदाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियो, पुलिस बलों, न्यायालय एवं कार्यालय के कर्मियो तथा कार्यालय व न्यायालय के कार्य से आने वाले छोटे एवं बड़े वाहन पर लागू नहीं रहेगा।
इसी प्रकार विद्यार्थियो के शिक्षण संस्थान में आने जाने या अन्य व्यक्तियो के उक्त क्षेत्र से होकर अन्य कार्यों से आने – जाने अथवा उक्त क्षेत्र से शवयात्रा, वैवाहिक एवं धार्मिक कार्य से जानेवाले लोगों पर भी यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। यह प्रतिबंध सिक्खों के कृपान धारण, नेपालियो के खुखरी धारण करने पर भी लागू नहीं होगा।
अनुमंडल दंडाधिकारी ने कहा कि सरायढेला थाना काण्ड सं – 48/17 का 27 अगस्त को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-XVI, धनबाद के न्यायालय में उक्त काण्ड के अभियुक्त एवं झरिया के पूर्व  विधायक सहित अन्य अभियुक्तों का फाइनल जजमेन्ट होने की संभावना है।  जजमेन्ट के आलोक में दोनों गुटों के समर्थको का काफी संख्या में न्यायालय में उपस्थित रहने की सूचना है, जिससे आपसी टकराव होने एवं अप्रिय घटना घटित होने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। इसलिए विधि-व्यवस्था के दृष्टिकोण से निषेधाज्ञा जारी की है।

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