



सरस्वती पूजा को लेकर देवघर जिला प्रशासन सख्त

डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध व विसर्जन नियमों का पालन अनिवार्य
डीजे न्यूज देवघर : सरस्वती पूजा/बसंत पंचमी के अवसर पर देवघर जिले में शांति एवं विधि-व्यवस्था बनाए रखने को लेकर उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी नमन प्रियेश लकड़ा ने प्रशासनिक एवं पुलिस पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश देवघर एवं मधुपुर अनुमंडल क्षेत्र में लागू रहेंगे।
उपायुक्त के निर्देशानुसार पूजा एवं विसर्जन के दौरान गहरे नदी या तालाब में प्रवेश पर रोक रहेगी। किसी भी पूजा समिति या व्यक्ति द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणी, अश्लील गीत अथवा किसी भी धर्म की भावनाओं को आहत करने वाली गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।
जिले में लाउडस्पीकर या पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम (साधारण माइक) का उपयोग रात्रि 10 बजे तक ही किया जा सकेगा। माननीय उच्च न्यायालय, झारखंड, रांची के आदेश के आलोक में देवघर व मधुपुर अनुमंडल क्षेत्र में डीजे बजाने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।
सभी पूजा समितियों को विसर्जन की तिथि एवं समय पूर्व से निर्धारित कर इसकी लिखित सूचना संबंधित थाना प्रभारी को देना अनिवार्य किया गया है। विसर्जन मार्गों पर असामाजिक एवं उपद्रवी तत्वों पर पुलिस द्वारा पैनी नजर रखी जाएगी तथा चंदा वसूली, मारपीट या दुकानों को क्षति पहुंचाने जैसी घटनाओं पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इसके अलावा विसर्जन कार्यक्रम के दौरान सड़क के आधे हिस्से का ही उपयोग किया जाएगा, ताकि आम जनता का आवागमन बाधित न हो। किसी भी प्रकार के घातक हथियारों के प्रदर्शन पर रोक रहेगी तथा भगदड़ की स्थिति से बचाव के लिए पूजा समितियों को स्वयंसेवकों की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करनी होगी।
उपायुक्त ने जिले के सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, थाना प्रभारी एवं अंचल अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में विधि-व्यवस्था, यातायात एवं सुरक्षा व्यवस्था पर सतत निगरानी रखने का निर्देश दिया है, ताकि सरस्वती पूजा शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हो सके।



