

सरकारी कर्मियों एवं सेवानिवृत कर्मियों का महंगाई भत्ता तीन प्रतिशत बढ़ा
हेमंत कैबिनेट ने कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगाई मुहर
डीजे न्यूज, रांची : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं।
इन प्रस्तावों पर लगी मुहर
★ बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद एवं इसके अंतर्गत अंगीभूत महाविद्यालयों में शैक्षणिक तथा गैर-शैक्षणिक पदों के पुनर्गठन (Restructuring) की स्वीकृति दी गई।
★ विभागीय पत्रांक सं०-1307, दिनांक-31.07.2024 द्वारा निर्गत परिनियम, “Amended Statute for Appointment, Promotion & Cadre Structure of Non- Teaching Staffs (7th CPC Pay Matrix Level 02 to Level 08) in the University Headquarter & their Allied Offices including Constituent/Constituent Autonomous Colleges, 2024” में संशोधन करने की स्वीकृति दी गई।
★ विभागीय पत्रांक सं०-492, दिनांक-24.02.2023 द्वारा निर्गत परिनियम, “In pursuance to UGC Regulations 2018, the revised Statutes on minimum qualifications for appointment of teachers, officers of the universities and other academic staff in universities and colleges and measures for the maintenance of standards in Higher Education-2022” में संशोधन करने की स्वीकृति दी गई।
★ श्री लक्ष्मण प्रसाद, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-सह-विशेष न्यायाधीश, ए०सी०बी०, चाईबासा तथा श्री तौफिक अहमद, अवर सचिव-सह-उप विधि परामर्शी, विधि विभाग, झारखण्ड, राँची को झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 74 (ख) (ii) के तहत अनिवार्य सेवानिवृति की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
★ वित्तीय वर्ष 2025-26 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
★ केन्द्र प्रायोजित मिशन सक्षम आँगनबाड़ी एंव पोषण 2.0 के तहत् संचालित आँगनबाड़ी सेवाएँ अन्तर्गत प्रशासनिक व्यय मद के तहत् व्यय दर प्रति आँगनबाड़ी केन्द्र रू० 2,000/- वार्षिक को वर्द्धित कर प्रति आँगनबाड़ी केन्द्र रू० 8,000/-प्रतिवर्ष करने की स्वीकृति दी गई।
★ मिशन शक्ति के तहत् संचालित केन्द्र प्रायोजित महिला हेल्पलाइन (Women Helpline) योजना के कार्यान्वयन संबंधी मार्गनिर्देश की स्वीकृति दी गई।
★ झारखण्ड खेल नीति-2022 में निहित प्रावधान के तहत भारतीय ओलम्पिक संघ से मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल महासंघ एवं झारखण्ड ओलम्पिक संघ अथवा राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त राज्य खेल इकाई को प्रोत्साहन राशि / अनुदान की स्वीकृति / भुगतान हेतु पी०एल० खाता खोलने एवं संचालन से मुक्ति प्रदान करने के निमित्त झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 261(b) का शिथिलिकरण की स्वीकृति दी गई।
★ वित्तीय वर्ष 2025-2026 में माँग संख्या-28 के अधीन झारखंड उच्च न्यायालय के प्रशासनिक व्यय मद के अंतर्गत आतिथ्य भत्ता मद में प्लेटिनम जुबली के अवसर पर कार्यक्रम को आयोजित करने हेतु झारखंड राज्य आकस्मिकता निधि से कुल रू० 1,00,00,000/- (एक करोड़ रूपये मात्र) अग्रिम की स्वीकृति दी गई।
★ वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य योजना अन्तर्गत राज्य में सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रेफरल सेवाओं को और सुदृढ करने के उद्देश्य से 207 ALS एम्बुलेन्स के क्रय हेतु कुल 1,03,50,00,000/- (एक अरब तीन करोड पचास लाख) रुपए मात्र पर योजना की स्वीकृति दी गई।
★ राम नाथ राम, तदेन निलंबित अवर प्रमण्डल पशुपालन पदाधिकारी, लोहरदगा (मुख्यालय-पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, काँके, राँची / क्षेत्रीय निदेशक पशुपालन कार्यालय, राँची) सम्प्रति दिनांक-30.11.2016 को निलम्बन में ही सेवानिवृत्त को विभागीय अधिसूचना संख्या-737 दिनांक-31. 07.2020 से अधिरोपित पूर्ण पेंशन एवं उपादान के भुगतान पर रोक के दण्ड को माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त किये जाने एवं Cont. case (Civil) No.- 978/2025 में दिनांक-15. 09.2025 को पारित न्यायादेश के आलोक में समीक्षोपरान्त नये रूप में निर्णय की स्वीकृति दी गई।
★ राज्य के सरकारी विद्यालयों के कक्षा 9 से 12 में नामांकित एवं अध्ययनरत सभी कोटि के विद्यार्थियों को निशुल्क पाठ्यपुस्तक उपलब्ध कराने हेतु निर्गत विभागीय संकल्प संख्या 930 दिनांक 16.03.2024 की कंडिका-17 एवं वित्त सहित अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों के कक्षा 9 एवं 10 में नामांकित एवं अध्ययनरत सभी कोटि के विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य-पुस्तक उपलब्ध कराने हेतु निर्गत विभागीय संकल्प संख्या-1675 दिनांक 28.05.2025 की कंडिका-7 (iii) में जे.सी.ई.आर.टी. के स्थान पर झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद् (जे.ई. पी.सी.) को प्रतिस्थापित करने तथा तद्नुरूप निविदा एवं मुद्रण कार्य जे.सी.ई. आर.टी. के स्थान पर झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद् (जे.ई.पी.सी.) द्वारा कराए जाने की स्वीकृति हेतु संशोधन की स्वीकृति दी गई।
★ राज्य सरकार के कर्मियों को दिनांक 01.01.2016 से प्रभावी पुनरीक्षित वेतनमान (सातवें केन्द्रीय वेतनमान) में दिनांक 01 जुलाई, 2025 के प्रभाव से महँगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई। राज्य के सेवीवर्ग, जिनके वेतनमान/देत्तन संरचना का पुनरीक्षण (सप्तम वेतन पुनरीक्षण) वित्त विभाग के संकल्प संख्या 217/वि. दिनांक 18.01.2017 द्वारा दिनांक 01.01.2016 के प्रभाव से किया गया है, उन्हें दिनांक 01.07.2025 के प्रभाव से वेतन का 58% (अन्ठावन प्रतिशत) महँगाई भत्ता स्वीकृत किया गया है।
★ दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षित/प्रभावी राज्य सरकार के पेंशन/पारिवारिक पेंशनभोगियों को 01 जुलाई, 2025 के प्रभाव से महँगाई राहत की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई। राज्य के पेंशनधारियों / पारिवारिक पेंशनभोगियों, जिनके मूल पेंशन का पुनरीक्षण (सप्तम वेतन पुनरीक्षण) वित्त विभाग के संकल्प संख्या 218/ वि. दिनांक 18.01.2017 द्वारा दिनांक 01.01.2016 के प्रभाव से किया गया है, उन्हें दिनांक 01.07.2025 के प्रभाव से मूल पेंशन का 58% (अन्ठावन प्रतिशत) महँगाई राहत स्वीकृत किया गया है।
★ नगरपालिका निर्वाचन (आम) में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण निर्धारण हेतु Dedicated Commission (पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, झारखण्ड) से प्राप्त अनुशंसा एवं पिछड़े वर्गों के आरक्षण का प्रतिशतता निर्धारण तथा झारखण्ड नगरपालिका निर्वाचन एवं चुनाव याचिका नियमावली, 2012 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
★ राज्य के 480 सरकारी माध्यमिक/उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान प्रयोगशाला के अधिष्ठापन की स्वीकृति दी ।★ 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में आपदा प्रबंधन प्रभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राज्य आपदा शमन निधि (State Disaster Mitigation Fund-SDMF) अंतर्गत के लिए विमुक्त केन्द्रांश-125,20,00,000/- संगत राज्यांश-41,60,00,000/- कुल- 166,80,00,000/- रुपये की राशि झारखण्ड वित्तीर्य वर्ष आकस्मिकता निधि (JCF) से प्राप्त करने की स्वीकृति दी गई।
★ Registered post का speed post में विलय के आलोक में Code of Civil Procedure, 1908 की धारा 122 एव धारा 126 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए Code of Civil Procedure, 1908 की Registered Post संबंधी उल्लेखों को उपयुक्त रूप से Speed Post की शब्दावली से प्रतिस्थापित करने संबंधी आवश्यक संशोधन की स्वीकृति दी गई।
★ State of the Art संस्थान के रूप में विकसित करने के निमित राजकीय महिला पोलिटेकनिक, जमशेदपुर में नये भवन के निर्माण तथा जीर्णोद्धार कार्य से संबंधित प्राक्कलित राशि रू० 55,14,15,000/-(रू० पचपन करोड़ चौदह लाख पन्द्रह हजार) मात्र के योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
★ गोड्डा जिला अंतर्गत तरडीहा बराज योजना के लिए रू० 3165.95 लाख (रूपये इक्कत्तीस करोड़ पैसठ लाख पंचान्वे हजार) मात्र के पुनरीक्षित प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
★ चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची एवं माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में दाखिल विभिन्न विभागीय वादों में सरकार का पक्ष रखने/ रखे जाने के निमित संभावित कुल व्यय रू० 2,00,00,000/- (दो करोड़ रूपये) मात्र झारखण्ड आकस्मिकता निधि से अग्रिम के रूप में स्वीकृत करने की स्वीकृति दी गई।
★ राज्य के सभी थानों में विधि व्यवस्था एवं पेट्रोलिंग को सुदृढ़ करने हेतु 628 अदद् चार पहिया वाहन एवं 849 अदद् दो पहिया वाहन के क्रय हेतु झारखण्ड आकस्मिकता निधि से रू० 78,50,00,000/- (अठहत्तर करोड़ पचास लाख रूपये) मात्र की राशि अग्रिम के रूप में स्वीकृति दी गई।
★ झारखण्ड, राँची में 4th SAAF, Senior Athletic Championship, 2025 का आयोजन हेतु खेलकूद एवं युवाकार्य निदेशालय, झारखण्ड एवं एथलेटिक्स फेडेरेशन ऑफ इंडिया (AFI) के मध्य MoU की स्वीकृति दी गई।
★ पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत सांरण्डा वन अभ्यारण क्षेत्र घोषित किए जाने को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष जवाब दाखिल किया जाना है। चर्चा के दौरान इस बात पर सहमति बनी कि सारंडा वन क्षेत्र में रहने वाले लोगों को सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक विरासत सहित अन्य दिनचर्या से संबंधित पहलुओं पर किसी प्रकार का कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़े। सारंडा वन क्षेत्र में रहने वाले लोगों के साथ किसी प्रकार का अन्याय नही हो। वन अधिनियम कानून के तहत उनके जल, जंगल, जमीन की रक्षा होती रहे। किसी भी हाल में वहां निवास करने वाले लोग विस्थापित नही हो तथा केंद्र एवं राज्य सरकार की सभी योजनाओं का लाभ उन्हें मिलता रहे। वे सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से पूर्व की भांति अपना सामान्य जीवन व्यतीत करें।
