समय पर केस डायरी नहीं देने पर आइओ को न्यायालय ने लगाई फटकार 

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समय पर केस डायरी नहीं देने पर आइओ को न्यायालय ने लगाई फटकार

 न्यायालय में हाजिर होने का आदेश 

डीजे न्यूज, गिरिडीह : जमानत आवेदन पर सुनवाई के लिए नगर थाना से मांगी गई केस डायरी समय पर नहीं दिए जाने पर आइओ को कड़ी फटकार लगाई गई है। शुक्रवार को जिला जज सप्तम मधुरेश कुमार वर्मा की अदालत ने केस के अनुसंधानकर्ता उपेंद्र दास को कड़ी फटकार लगाते हुए शनिवार को दोबारा न्यायालय में हाजिर होने का आदेश दिया है।न्यायालय में शोकॉज पर जबाब देने हाजिर हुए अनुसंधानकर्ता ने बताया कि उन्हें 13 जुलाई को इस केस में प्रभार मिला है। इस पर न्यायलय ने पूछा क्या आरोपित महिला के गिरफ्तारी पर रोक की सूचना मिल गई पर केस डायरी के लिए जानकारी नहीं है। इस पर न्यायालय नाराजगी व्यक्त किया। न्यायालय को तह बताया गया कि आइओ ने इसी मामले में जो कि एक सामान्य तरह का केस है दूसरे अभियुक्त को 35 ए का तीन नोटिस दिए बिना गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। इस पर न्यायालय ने आइओ से पूछा तीन नोटिस देने के बाद क्या निचली अदालत से अभियुक्त के खिलाफ वारंट लिया था। आइओ ने बताया कि अभियुक्त की गिरफ्तारी सीनियर पुलिस अधिकारी के आदेश पर की गई थी पर उसे लिखित आदेश नहीं मिला था।इस पर कोर्ट ने कहा कानून अपने बनाए नियम जो वर्तमान में भारतीय न्याय सुरक्षा अधिनियम के तहत चलता है उसका पालन नहीं होना सही नहीं है। न्यायालय ने शनिवार को अनुसंधानकर्ता को दोबारा न्यायालय में हाजिर होकर जवाब देने को कहा गया है।

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