शिक्षकों की भूतलक्षी प्रोन्नति पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर, सरकार की एसएलपी याचिका खारिज

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शिक्षकों की भूतलक्षी प्रोन्नति पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर, सरकार की एसएलपी याचिका खारिज

डीजे न्यूज, रांची : राज्य सरकार द्वारा शिक्षकों की भूतलक्षी प्रोन्नति को रद्द करने के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिका (SLP)को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इससे राज्य भर के शिक्षकों में हर्ष की लहर है। शिक्षक संगठनों ने फैसले को न्याय की जीत बताया है। इससे राज्य भर में पदोन्नत शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है।

अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ (अजाप्टा) के प्रदेश अध्यक्ष अनूप केसरी, महासचिव राममूर्ति ठाकुर, कोषाध्यक्ष संतोष कुमार, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडलीय अध्यक्ष अजय कुमार सिंह, पलामू जिलाध्यक्ष सुधीर कुमार दूबे, महासचिव अमरेश कुमार सिंह, गढ़वा जिलाध्यक्ष सुनील कुमार दूबे, महासचिव दिलीप कुमार, सिमडेगा अध्यक्ष प्रेम कुमार शर्मा, गुमला महासचिव सुरंजन कुमार सहित अन्य शिक्षकों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रसन्नता व्यक्त की है।

सभी ने एक स्वर में कहा कि यह फैसला न्याय की जीत है और इसने यह साबित कर दिया कि “न्याय के घर में देर है, अंधेर नहीं।” शिक्षकों ने उम्मीद जताई कि अब सरकार फैसले का सम्मान करते हुए जल्द से जल्द प्रोन्नति से संबंधित सभी प्रक्रियाएं पूरी करेगी। इस ऐतिहासिक फैसले के बाद अब यह उम्मीद की जा रही है कि वर्षों से लंबित प्रोन्नति विवाद का पटाक्षेप होगा और शिक्षकों को उनका हक मिलेगा।

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