शहरी क्षेत्रों के विद्युत उपभोक्ताओं पर पांच प्रतिशत विद्युत अधिभार जनविरोधी निर्णय : झुनझुनवाला

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शहरी क्षेत्रों के विद्युत उपभोक्ताओं पर पांच प्रतिशत विद्युत अधिभार जनविरोधी निर्णय : झुनझुनवाला

डीजे न्यूज, गिरिडीह : नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखंड सरकार द्वारा राज्य के सभी शहरी क्षेत्रों के विद्युत उपभोक्ताओं पर प्रस्तावित 5 प्रतिशत विद्युत अधिभार (सरचार्ज) को लेकर गिरिडीह जिला चैंबर ऑफ कॉमर्स ने कड़ा विरोध दर्ज किया है। चैंबर के अध्यक्ष निर्मल झुनझुनवाला ने इस प्रस्ताव को जनविरोधी करार देते हुए विभागीय सचिव को एक पत्र भेजा है।

पत्र में उन्होंने लिखा है कि झारखंड एक गरीब और पिछड़ा राज्य है, जहां पहले से ही विद्युत दरें काफी अधिक हैं। ऐसे में अतिरिक्त अधिभार लगाने से आम उपभोक्ताओं के साथ-साथ लघु उद्योग, व्यवसाय और कारोबारी वर्ग पर भी अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ेगा।

उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों में नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत जैसे निकाय पहले ही होल्डिंग टैक्स समेत कई तरह के शुल्क वसूलते हैं। वहीं अब सोलर लाइटों की स्थापना के बाद नगरीय प्रशासन द्वारा स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था भी नहीं की जा रही है, जिससे यह अधिभार पूरी तरह अनावश्यक प्रतीत होता है।

झुनझुनवाला ने सरकार से अनुरोध किया है कि जनहित में इस अधिभार प्रस्ताव को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि प्रस्ताव वापस नहीं लिया गया तो इसका व्यापक विरोध पूरे राज्य में होगा, क्योंकि यह निर्णय राज्य के विकास को भी प्रभावित कर सकता है।

गिरिडीह जिला चैंबर ऑफ कॉमर्स के इस कदम को लेकर राज्य भर के व्यापारिक संगठनों में भी चर्चा तेज हो गई है और जल्द ही एकजुट होकर सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति बनाई जा सकती है।

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