सबूतों के अभाव में दहेज हत्या के पाँचों आरोपी बरी

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सबूतों के अभाव में दहेज हत्या के पाँचों आरोपी बरी

डीजे न्यूज, गिरिडीह: जिला जज द्वितीय सोमेन्द्र नाथ सिकदर की अदालत ने शुक्रवार को दहेज हत्या के मामले में पति समेत पाँच आरोपियों को पर्याप्त साक्ष्य न मिलने के कारण रिहा कर दिया।

 

अदालत ने पति सहित सभी आरोपियों को दी रिहाई

 

अदालत ने जेल में बंद पति साजन कुमार गुप्ता और जमानत पर बाहर ससुर रूपेश प्रसाद, सास मीना देवी, देवर विशाल कुमार गुप्ता और ननद सजनी देवी को रिहा करने का आदेश दिया। यह मामला निमियाघाट थाना क्षेत्र के रामनगर कोइरीडीह का है।

पीड़िता के पिता ने लगाया था दहेज के लिए हत्या का आरोप

 

बोकारो निवासी अशोक गुप्ता ने प्राथमिकी दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि उनकी बेटी गुंजा देवी की शादी साल 2016 में साजन कुमार गुप्ता से हुई थी। शादी के बाद से ही दहेज के लिए उसे प्रताड़ित किया जाता था और 11 अप्रैल 2021 को उसे जला कर मार दिया गया।

अभियोजन पक्ष सबूत पेश करने में रहा विफल

 

मामले की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता प्रकाश सहाय और शेर अली ने पैरवी की। अधिवक्ता मो. शेर अली गब्बर ने बताया कि अभियोजन पक्ष ने आठ गवाहों के बयान दर्ज कराए, जिनमें सूचक और अन्य गवाह शामिल थे। लेकिन अभियोजन पक्ष दहेज हत्या का आरोप साबित करने में असफल रहा।

अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुनाया फैसला

 

अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पर्याप्त सबूत न मिलने के कारण सभी आरोपियों को बरी करने का फैसला सुनाया।

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