
सांसद ढुलू महतो के मामले में दो गवाहों का बयान दर्ज
हाइवा लूट में दो गवाहोंं के पक्ष द्रोही घोषित होने के बाद अभियोजन साक्ष्य बंद, डोमन महतो पर जानलेवा हमले में गवाह पेश करने का आदेश
डीजे न्यूज, धनबाद : किरण महतो के हाइवा व टीपर लूट व डोमन महतो पर जानलेवा हमला करने के मामले के मुकदमें की सुनवाई बुधवार को अदालत में हुई। इस दौरान सांसद ढुलू महतो हाजिर नहीं थे। धनबाद के एमपी-एमएलए के विशेष न्यायाधीश डी के अवस्थी की अदालत में किरण महतो के हाइवा लूट व मारपीट मामले में अपर लोक अभियोजक सत्येंद्र राय ने दो गवाह सुरेश महतो एवं गोविंद महतो को पेश किया। दोनों को अभियोजन ने पक्षद्रोही घोषित कर दिया। गवाहों ने कोर्ट को दिए बयान में घटना का समर्थन नहीं किया। अदालत ने अभियोजन साक्ष को बंद कर आरोपितों का सफाई बयान दर्ज करने के लिए 25 मार्च की तारीख निर्धारित की है। वहीं डोमन महतो पर हमला मामले में अदालत ने गवाह पेश करने का आदेश देते हुए 22 मार्च की तारीख निर्धारित की है।
यह है आरोप
किरण महतो की शिकायत पर 15 फरवरी 2020 को केदार यादव, रियाज अंसारी, सोनू शर्मा, राजू शर्मा ,बॉबी खान एवं अमजद खान के विरुद्ध लूट, मारपीट व आर्म्स एक्ट के धाराओं में केस दर्ज की गई थी। प्राथमिकी के मुताबिक 15 फरवरी 2020 को उसका 4 हाइवा व टीपर कतरास के केशरगढ साइडिंग में चल रहा था। इसी बीच किरण को सूचना मिली कि ढुलू महतो समर्थक उपरोक्त सभी लोग उनकी हाइवा लूट कर ले जा रहे हैं। किरण ने आरोप लगाया है कि सुभाष महतो के साथ मारपीट कर उसके पॉकेट से 2500 ले लिया गया। सोनू शर्मा व बॉबी ने धमकी दी कि तुम्हारे मालिक किरण को घुसकर घर में मारे हैं। नेतागिरी करेगा तो गाड़ी में आग लगा देंगे। वहीं दूसरी प्राथमिकी डोमन महतो की शिकायत पर 29 अप्रैल 2019 को ढुलू महतो, अजय गोराई, बूढ़ा राय, कृष्णा रविदास उर्फ विनय रविदास एवं बिट्टू सिंह के विरुद्ध गाली गलौज व जानलेवा हमला का आरोप लगाते हुए दर्ज की गई थी।