रात दस बजे से सुबह छह बजे तक लाउडस्पीकर या ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग पर प्रतिबंध

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रात दस बजे से सुबह छह बजे तक लाउडस्पीकर या ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग पर प्रतिबंध

अस्पताल, नर्सिंग होम, विद्यालय, महाविद्यालय के सौ मीटर की परिधि वाला क्षेत्र साइलेंस जोन घोषित

डीजे न्यूज, धनबाद:

अनुमंडल दंडाधिकारी राजेश कुमार ने धनबाद अनुमण्डल क्षेत्र में रात्रि 10:00 बजे से सुबह 06:00 बजे तक लाउडस्पीकर या ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। साथ ही अस्पताल, नर्सिंग होम, विद्यालय, महाविद्यालय के 100 मीटर के परिधि वाला क्षेत्र साइलेंस जोन घोषित किया है।

उन्होंने झारखंड उच्च न्यायालय के द्वारा पारित आदेश के आलोक में निर्देश जारी करते हुए कहा है कि धनबाद अनुमण्डल क्षेत्र अंतर्गत लोक आपात (पब्लिक इमरजेंसी) को छोड़कर रात्रि 10:00 बजे से सुबह 06:00 बजे के बीच किसी तरह का ध्वनि वाद्य यंत्र या ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग नहीं किया जायेगा। सभी अस्पताल, नर्सिंग होम, विद्यालय, महाविद्यालय के सौ मीटर के परिधि वाले क्षेत्र को नीरव क्षेत्र (साइलेंस जोन) घोषित किया जाता है।

डी०जे० साउंड सिस्टम का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा।

उक्त  निर्देशों के उल्लंघन करने पर विधि-सम्मत कार्रवाई की जाएगी।

 

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