

























































प्रसव पूर्व लिंग जांच पूरी तरह अवैध : उपायुक्त

लिंग जांच करने वालों पर होगी कार्रवाई : जामताड़ा उपायुक्त
डीजे न्यूज, जामताड़ा : जिला समुचित प्राधिकारी पीसी एंड पीएनडीटी एवं उपायुक्त रवि आनंद (भा.प्र.से.) की अध्यक्षता में पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट के तहत जिला सलाहकार समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में पिछली बैठकों के निर्देशों की समीक्षा की गई और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
बैठक में विभिन्न संस्थानों से आए आवेदनों पर चर्चा करते हुए नियमों के अनुरूप उचित कार्रवाई करने पर जोर दिया गया।
उपायुक्त ने स्पष्ट कहा कि प्रसव पूर्व लिंग जांच पूरी तरह अवैध है। यदि किसी अल्ट्रासाउंड केंद्र की संलिप्तता पाई गई, तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पीएनडीटी एक्ट के तहत किसी भी चिकित्सक द्वारा लिंग जांच करना दंडनीय अपराध है।
अल्ट्रासाउंड सेंटरों के नियमित निरीक्षण, दस्तावेज़ों की जांच और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
इस मौके पर सिविल सर्जन डॉ. आनंद मोहन सोरेन सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।



