परीक्षा केन्द्रों के 100 मीटर परिधि में निषेधाज्ञा 

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परीक्षा केन्द्रों के 100 मीटर परिधि में निषेधाज्ञा 

डीजे न्यूज, धनबाद: वार्षिक माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट (कला, विज्ञान एवं वाणिज्य) सैद्धांतिक परीक्षा 11 फरवरी  से आरम्भ हो रही है। वार्षिक माध्यमिक सैद्धांतिक परीक्षा 11 फरवरी से 03 मार्च तक प्रथम पाली में (09.45 बजे पूर्वाहन से 01.00 बजे अपराह्न तक) एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा द्वितीय पाली में (02.00 बजे अपराह्न से 05.15 बजे अपराहन तक) संचालित की जाएगी।

धनबाद जिला में माध्यमिक परीक्षा 104 केन्द्र एवं इंटरमीडिएट परीक्षा 89 केन्द्रों में की जाएगी। कदाचार  एवं शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा संपन्न कराने के लिए अनुमंडल दंडाधिकारी राजेश कुमार ने 10 फरवरी की रात्रि 12 बजे से परीक्षा के प्रत्येक तिथि को परीक्षा समाप्ति तक सभी परीक्षा केन्द्रों के 100 मीटर परिक्षेत्र में धारा-163 भा.ना.सु.सं. के तहत निषेधाज्ञा जारी की है।

निषेधित क्षेत्र में अनावश्यक भीड़ लगाना, अवैध रूप से मटरगश्ती करना, ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग एवं अनाधिकृत रूप से हथियार लेकर चलने तथा कदाचार से संबंधित किसी भी प्रकार की गतिविधि एवं वस्तु का उपयोग करने, परीक्षा से संबंधित कोई भी कागज-पत्र या अन्य सामग्री वितरित करने या उसकी गोपनीयता पर प्रतिकुल प्रभाव डालने का प्रयास करना आदि को प्रतिबंधित किया गया है।

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